शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी लखन पिता दामोसिंह उर्फ दामोदरसिंह निवासी मगरोला को धारा 324 भादवि के अपराध मे एक वर्ष के सश्रम करावास एवं 2000/- (दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी
शाजापुर. न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी कैलाश पिता मदनसिंह उम्र 42 वर्ष निवासी उण्डा्ई को धारा 323 भादवि में 06 माह का कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/10/2018 के सुबह करिबन
शाजापुर. न्यायालय त़ृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संजय शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम फूलेन हाल अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एंव 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 17/12/2017 को
शाजापुर. न्यायालय विष्णु दुबे जेएमएफसी शुजालपुर के द्वारा आरोपी रमेशचंद्र पिता लक्ष्मीनारायण सोनी उम्र 52 वर्ष निवासी लौहार मोहल्ला तलेन जिला राजगढ को धारा 451, 380 भादवि में क्रमंश: 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड एवं आरोपी गोपाल पिता फूलचंद सोनी उम्र 21 साल निवासी भीलखेडा जिला शाजापुर को धारा 411
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. चंदरसिंह पिता ईश्वरसिंह मेवाडा उम्र 68 साल, 2. लक्ष्मण सिंह चंदरसिंह मेवाडा उम्र 28 साल, 3. पार्वतीबाई पति चंदरसिंह मेवाडा उम्र 60 साल निवासीगण भैसायानागिन जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 323 भादवि दो शीर्ष में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपयें के
शाजापुर. न्यायालय सत्र न्यायाधीश शाजापुर के द्वारा आरोपी अर्जुन सिंह पिता हिन्दू सिंह गुर्जर आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव थाना लालघाटी जिला शाजापुर को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपीगण राजेश पिता हिन्दू् सिंह गुर्जर आयु
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी शंकरलाल पुत्र अमरसिंह बागरी, उम्र 55 वर्ष, नि. कृष्णानगर शुजालपुर मण्डी को धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड , धारा 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड तथा धारा
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गुल्लू उर्फ संतोष पटैल पिता स्व. गुलाब पटैल उम्र 31 साल, निवासी चारोदा खिरिया थाना मालथौन, हाल गुप्ता गार्डन गुलौआ थाना छोटी बजरिया बीना जिला सागर को धारा 452 भा.द.सं. में 02 वर्ष के
सागर. न्यायालय अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना, जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण चैनसिंह पिता दयाराम कुषवाहा़ उम्र 24 वर्ष, दयाराम पिता छुट्टे कुषवाहा उम्र 52 वर्ष, भारत पिता दयाराम कुषवाहा उम्र 30 वर्ष हल्काई पिता छृटटे कुषवाहा उम्र 60 वर्ष, सभी निवासी ग्राम बम्होरी केला थाना बीना, जिला सागर को धारा
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण हाफीज खां पिता रफीक खां उम्र 37 साल, नानू उर्फ इकबाल खां पिता बशीर खां उम्र 32 साल, शाहरूख खां पिता जाकिर खां उम्र 26 साल जितेंद्र पिता बाबूलाल उम्र 30 साल निवासीगण शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 506 भाग 1 भादवि में 2-2
सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण नोनेलाल पिता तरवर गौंड़ उम्र 52 वर्ष, भगवान दास पिता तरवर गौंड़ उम्र 42 वर्ष, दलसिंह पिता नौनेलाल गौंड़ उम्र 26 वर्ष, डेलनसिंह पिता नौनेलाल उम्र 20 वर्ष, कल्याण पिता नौनेलाल उम्र 22 वर्ष, श्यामरानी पत्नी नौनेलाल गौंड़ उम्र
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1.अनिल पिता देवीलाल उम्र 28 वर्ष 2. क्षमाबाई पति देवीलाल उम्र 60 वर्ष निवासीगण पाड़लिया को धारा 498 ए भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपयें का अर्थदण्ड एवं धारा 304 बी भादवि में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित
सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दिनेष पिता मोहन गौंड़ उम्र 20 वर्ष सभी निवासी ग्राम कंजेरा थाना- देवरी, जिला सागर को लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 मे 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी सोनू उर्फ जितेन्द्र सेन पिता शंकरलाल सेन उम्र 26 साल निवासी शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 /- रूपयें अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा
सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण रामकेष ठाकुर पिता स्व. रामा ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी टंकी मोहल्ला केसली, जिला सागर एवं रजनीष खरे पिता स्व. नारायण खरे, उम्र 32 वर्ष निवासी छोटे जैन मंदिर के पीछे केसली, जिला सागरकोधारा 307 सहपठित धारा 34
बिलासपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर व श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था कि क्षेत्र में किसी प्रकार का जुआ, सट्टा नही चलना चाहिये इसे रोकने कडाई से कार्यवाही की जाये l कि अति.पुलिस अधीक्षक गरिमा द्विवेदी के मार्गदर्शन पर क्षेत्र मे मुखबीर तैनात किया गया था। थाना
सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. तारिक पिता अख्तर उस्मानी, उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर-3 राहतगढ़ जिला सागर 2. शाहनाज पिता लतीफ रंगरेज उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर-9 राहतगढ़ जिला सागर 3. अबरार उर्फ बब्बू पिता अख्तर उस्मानी उम्र 5 साल निवासी वार्ड नंबर-3 राहतगढ़ जिला सागर
सागर. न्यायालय दीपक आर्य जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 04 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि माननीय जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 04 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत
बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा श्रीमान विजयसिंह कावछा साहब द्वारा आरोपी कमल पिता भागचंद जमरे उम्र 25 वर्ष निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4,11,12,13,14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा