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हत्‍या का प्रयास करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया 5 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 31/03/2017 को 10:30 बजे दिन में फरियादी काशीराम कुशवाहा निवासी बनियानी उसकी दास्‍ता पत्‍नी एवं गांव के जालम कुशवाहा, खुलईया कुशवाहा निवासी बनियानी अपने बधिया वाले खेत में लाक इकट्ठी कर रहे थे कि उसी समय गांव के आरोपी गोकुल कुशवाहा एवं उसका

जिलाबदर के आदेश का उल्‍लंघन करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि ग्राम वीरउ निवासी प्रमोद तनय रामदास यादव के विरूद्ध जिला दण्‍डाधिकारी टीकमगढ़ ने आदेश म.प्र. राज्‍य सुरक्षा अधिनियम में पारित आदेश 08/11/2018 के उल्‍लंघन में जिलाबदर आरोपी प्रमोद यादव उक्‍त आदेश की अवहेलना कर पालन न करते हुए ग्राम वीरउ में जिलाबदर होने के

फिरौती के लिये अपहरण करने वाले आरोपीगण, आजीवन कारावास से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी सीमा सिंह सेंगर अपने पति के साथ बीएसएनएल टावर के पास नौगांव रोड ग्राम पलेरा में निवास करती है। घटना दिनांक 29.06.2015 को रात्रि को रात्रि 09:10 बजे फरियादी सीमा सिंह एवं उसके पति मनोज सिंह सेंगर अपने मकान के दरवाजे पर बैठे

मारपीट करने वाले आरोपीगण न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 22.09.2015 की रात्रि लगभग 8 बजे सूचनाकर्ता देशराज ग्राम बंधा में दुकान से सामान लेकर घर वापस जा रहा था कि तभी ढिमरौला मोहल्‍ला में आहत के गांव के हरीचा ढीमर , पन्‍नालाल ढीमर एवं थानसिंह ढीमर ने आहत को रास्‍ते में रोक

मारपीट करने वाले आरोपीगण, एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 08.06.2015 की रात्रि समय करीब 10:00 बजे सूचनाकर्ता/आहत राजेश यादव उसके ग्राम कुर्राई के घर से कुंआ पर बने घर पर सोने जा रहा था, तभी मड़गुल्‍ला बेर के रास्ता ग्राम कुर्राई जिला टीकमगढ़ पर आरोपी आनंद यादव, मनोज याद एवं शिवराज घोषी

नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी को आजीवन कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि घटना दिनांक 18/03/2020 की सुबह 09:00 बजे पीडि़ता की मॉं अपने खेत पर गई थी और उसके साथ उसकी पुत्री भी गई थी  उसकी 07 वर्षीय छोटी पुत्री (पीडि़ता) खेलने के लिए गई थी। खेत पर काम करने के दौरान गांव के लोग पीडि़ता

मारपीट के आरोपीगण न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 06/08/2015 को फरियादी/आहत संजय खरे ने समय करीब रात्रि 08:30 बजे रवि के ठेला के पास आरोपी ईदरीश से, उसके दिये हुये सात हजार रूपये मांगे तो आरोपी टाल-मटोल करने लगा। इसी बीच आरोपी मोनू, सोनू, सलीम भी आ गये जिनके आते ही

मारपीट के आरोपियों पर न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि सूचनाकर्ता राम कुशवाहा ग्राम सिमरिया थाना जतारा का निवासी है, उसकी ससुराल ग्राम बनियानी में है। उसके सास-ससुर ने उसके बीबी, बच्‍चों सहित ग्राम बनियानी में उनकी सेवा करने के लिये बुला लिया था, जिससे ग्राम बनियानी के लोग उससे बुराई मानते हैं। दिनांक

हत्‍या के आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोजन तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी भरतसिंह ने दिनांक 28.11.2015 को 11:30 बजे पुलिस थाना, ओरछा में उपस्थित होकर इस आशय की नामजद रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम टपरन रजपुरा का रहने वाला है, खेती किसानी का काम करता है।

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि पीडि़ता ने दिनांक 01.07.2019 को चौकी जेवर थाना चंदेरा में आकर एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया कि दिनांक 30.06.2019 को उसके पिता घर के पीछे भैंस के पास लेटे थे, उसकी मां और बड़ाभाई मजदूरी करते हैं व छोटा भाई दूसरों

शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी आरक्षक ने थाना कोतवाली टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट की, कि दिनांक 29/08/2019 के दोपहर करीब 03:50 बजे वह पपौरा चौराहे पर यातायात व्‍यवस्‍था बना रहा था, जहां एक फल के हाथ ठेले वाला प्रकाश कुशवाहा यातायात बाधित कर रहा था, तब उसने

महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 30.07.2001 को शाम 04:00 बजे जब पीडि़ता हेण्‍डपंप पर पानी भरने जा रही थी तब आरोपी उसे जबरदस्‍ती अपने घर के अंदर खींचकर ले गया और अपने घर में बंद करके बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीडि़ता के द्वारा चिल्‍लाने पर

दुष्‍कर्म का आरोपी 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित

जतारा/टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 14.05.2019 को फरियादी ने थाना जतारा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 13.05.2019 को उसकी पुत्री/अभियोक्‍त्री उम्र 14 वर्ष बिना बताये कहीं चली गई है उसे यह संदेह है कि हरगोविन्‍द रैकवार अभियोक्‍त्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी की
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