May 3, 2024

महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

File Photo

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 30.07.2001 को शाम 04:00 बजे जब पीडि़ता हेण्‍डपंप पर पानी भरने जा रही थी तब आरोपी उसे जबरदस्‍ती अपने घर के अंदर खींचकर ले गया और अपने घर में बंद करके बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीडि़ता के द्वारा चिल्‍लाने पर मोहल्‍ले के लोगों ने एवं पीडि़ता के परिवार के लोगों  ने आकर उसे बचाया। उक्‍त घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 432/2001 अंतर्गत धारा 354, 342 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर आवश्‍यक अनुसंधान कार्यवाही पश्‍चात् अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 16.03.2021 को माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में आरोपी खरगा अहिरवार को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं 400/- रूपये अर्थदण्‍ड तथा धारा 342 भादवि में तीन माह का कारावास एवं 100/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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