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लोहे के सरिया बेचने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. सागर के व्यापारी गौरव जैन द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह लोहा सरिया आयरन  का काम करता है उसके पिता के नाम से सागर वर्णी कालोनी में जनता  आयरन के नाम से फर्म है एवं उसकी एक फर्म जी.एम.ट्रडर्स के नाम से रायपुर मे भी है उक्त दोनों फर्म का कार्य

हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर. सागर के बहुचर्चित मामले में आरोपी हेमंत उर्फ आशीष साहू द्वारा अन्य आरोपियो के साथ मिलकर षड़यंत्रपूर्वक जिलेटिन राड डेटोनेटर पटाखा की बारूद से एफ.एम.रेडियो को विस्फोटक बनाकर उसे पार्सल के द्वारा फरियादी के घर उसे जान से मारने की नियत से भेजकर उसके पुत्र डाक्टर की हत्या एवं अन्य 02 आहतगण को गंभीर

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

सागर.द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा हत्या के आरोपी देवेन्द्र सोनी पिता बृजलाल सोनी उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर हाल निवास विवेकानंद वार्ड, थाना मोतीनगर जिला सागर (म.प्र.) को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त  प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी श्री सौरभ डिम्हा वरिष्ठ एडीपीओ ने की।

फर्जी अंकसूची के आधार पर सहायक प्राध्यापक का पद पाने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. शिव बालक साहू द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी संतोष पिता परमलाल अहिरवार उम्र 39 वर्ष हाल निवासी अहमदनगर का बगीचा, वृंदावन वार्ड सागर को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 420 में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 471 में 03 वर्ष का कठोर

मोटर साईकिल चोर को 6 माह का कठोर कारावास

सागर. न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी आशीष शर्मा सागर के न्यायालय ने मोटर साईकिल चोरी करने वाले अभियुक्त देवेन्द्र सेन पिता फुल्ले सेन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खजरा थाना बंडा जिला सागर को भादंवि की धारा 379 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने

गौवंश वध, मांस विक्रय करने वाले 9 आरोपियों को 1-1 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष शर्मा सागर के न्यायालय ने गाय का मांस विक्रय करने, गौवंश वध एवं उन पर क्रूरता करने के 9 अभियुक्तगण जमील उर्फ जम्मू पिता कल्ले मुसलमान, मुन्ना पिता हनीफ कुरैशी, कल्ला पिता हनीफ मुसलमान, नवाब पिता हनीफ कुरैशी, मुग्गा उर्फ मुकीम उर्फ रफीक पिता अब्दुल खालिद मुसलमान, हबीब पिता

बी.पी.एल. कार्ड बनाने हेतु रिश्वत लेने वाले बाबू को कठोर कारावास

सागर. न्यायालय आलोक मिश्रा विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के न्यायालय ने रिश्वत मांगने व रिश्वत लेने वाले तहसील कार्यालय रहली के अभियुक्त बाबू महेन्द्र खरे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू.10000/- अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) में 04 वर्ष का सश्रम

महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर आशीष शर्मा के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने के अभियुक्त राजू सोनी पिता लक्ष्मीनारायण सोनी उम्र 60 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत मोतीनगर सागर को भादवि की धारा 354 के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया।

2 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले नाबालिग अपचारी को आजीवन कारावास

सागर. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा सागर के न्यायालय ने अपचारी बालक को नाबालिग अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारन ने की।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति नीलम शुक्ला, सागर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त थोबन रैकवार पिता लक्ष्मन रैकवार उम्र  66 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत नरयावली जिला सागर को भादवि की धारा 354 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 7/8 पॉक्सो

गांजे का अवैध परिवहन करने के आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 लाख का जुर्माना

सागर. विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट)/ षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल सागर के न्यायालय ने अवैध मादक पदार्थ गांजे का परिवहन करते हुए वाणिज्यिक मात्रा में 32 किलो 200 ग्राम गांजा का अवैध आधिपत्य का दोषी पाये जाने पर आरोपी अमरदीप उर्फ अन्नू एवं पिंटू यादव दोनों निवासी निवासी ग्राम टड़ा शाहपुर जिला सागर को एनडीपीएस

प्रकरणों के निराकरण में समंस वारंट तामीली की है अहम भूमिका

सागर. पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देशन में जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ कोर्ट मोहर्रिर तथा जिले के समस्त थानों में पदस्थ समंस वारंट मुंशी की पुलिस कंट्रोल रूम सागर में दिनांक 21 अगस्त 2022 को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, एडीपीओ अमित कुमार जैन, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति नीलम शुक्ला सागर की न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त लल्लू पठान उर्फ ताजुद्दीन पिता जलील खान उम्र 26 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत केन्ट सागर को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित

शादीशुदा महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर आषीष शर्मा के न्यायालय ने शादीशुदा महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त विक्की उर्फ विकास पिता देवेन्द्र कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत पदमाकर नगर सागर को दोषी पाते हुए धारा 456, 354 भादसं में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास और 500-500 रूपये के अर्थदण्ड

लूट, बलात्कार व हत्या के आरोपियों को दोहरा आजीवन करावास

सागर. न्यायालय आर. प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र विश्वकर्मा पिता लटोरी विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष एवं आरोपी गोलू अहिरवार पिता भगवानदास अहिरवार उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी संत रविदास वार्ड सागर को 60 वर्षीय महिला के साथ लूट, बलात्कार व हत्या करने का दोषी पाते हुए धारा 460, 397

न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले पति पत्नि को 1-1 वर्ष को कठोर कारावास

सागर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने न्यायालय में मिथ्या कथन देने के आरोप में अभियुक्त श्रीमति उमारानी पत्नि जगमोहन कुर्मी उम्र 45 वर्ष तथा जगमोहन पिता कुंवरमन कुर्मी उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम अनंतपुरा तहसील रहली जिला सागर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत 1-1 वर्ष

नाम बदलकर प्रतिरूपण करने वाले अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने नाम बदलकर प्रतिरूपण करने वाले अभियुक्त हरिप्रसाद पिता लक्ष्मीप्रसाद मौर्य आयु 35 वर्ष निवासी आनंद नगर थाना पदमाकर नगर को दोषी पाते हुए धारा 201, 205, 419 भादवि में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य

चाकू से मारपीट करने वाले आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. चाकू से मारपीट करने वाले शंकरगढ़ सागर निवासी दोनों आरोपीगण राजेन्द्र जाटव पिता रामचंद्र जाटव उम्र 34 वर्ष व मनोज जाटव उम्र 28 वर्ष को धारा 452 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 324/34 में 6-6 माह का सश्रम कारावास व धारा 323 में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 500-500 अर्थदण्ड

महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति ठाकुर सागर की न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी आशीष पिता मरी उर्फ दीनदयाल चढ़ार उम्र 23 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को भादवि की धारा 354 अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड दंडित करने का आदेश पारित किया। अभियोजन

अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सागर के न्यायालय ने अवैध रूप से गांजा रखने के आरोपी रोशन उर्फ मंझले कुरैशी पिता मोहम्मद कुरैशी उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड क्र.-12 राहतगढ़ थाना राहतगढ़ जिला सागर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(ii)(B) अंतर्गत 13 माह 6 दिवस के सश्रम कारावास व
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