मोटर साईकिल चोर को 6 माह का कठोर कारावास
सागर. न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी आशीष शर्मा सागर के न्यायालय ने मोटर साईकिल चोरी करने वाले अभियुक्त देवेन्द्र सेन पिता फुल्ले सेन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खजरा थाना बंडा जिला सागर को भादंवि की धारा 379 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित जैन ने की एवं सहयोग किरन गुप्त ने किया।
मामला इस प्रकार है कि दिनांक-29.12.2016 को सूचनाकर्ता साहबसिंह अपनी काले रंग की मोटर साईकिल से निगम मार्केट कपड़ा खरीदने गया था। दोपहर करीब 02.45 बजे वह अपनी उक्त मोटर साईकिल को निगम मार्केट के अंदर गली में लॉक करके खड़ा कर कपड़ा खरीदने दुकान पर चला गया था। करीब 15 से 20 मिनिट बाद ज बवह वापस आया तो मोटर साईकिल नहीं मिली उसने आसपास तलाश की परंतु मोटर साईकिल नहीं मिली। अज्ञात चोर द्वारा मोटर साईकिल चुरा कर ले जाने का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। सूचनाकर्ता के परिवार के सदस्य मकरोनिया रोड़ पर इलाहाबाद बैंक के पास खड़े थे वहीं से उन्होंने देखा कि आरोपी उनकी गाड़ी लेकर जा रहा था जिसे उन्होंने पहचान लिया और आरोपी का पीछा किया एवं उसे राम मंदिर के पास पकड़ लिया फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपी का पकड़कर थाना ले गई।
संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त देवेन्द्र सेन को 6 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड का दंडादेश दिनांक-14.09.2022 को पारित किया।