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बोलेरो गाड़ी को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर क्षति कारित करने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । बोलेरों गाड़ी को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर क्षति कारित करने वाले आरोपी नीलेश अहिरवार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए तीन माह के सश्रम कारावास तथा 200/-रूपये के अर्थदंड से, धारा 337-चार शीर्ष भादंसं के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक शीर्ष के लिए 200-200/-रूपये

नाबालिग को जबरदस्ती कार में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग को जबरदस्ती कार में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजीव अहिरवार को भा.द.वि. की धारा- 366 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 344 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(एल)/6 के

चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । सागर में सीरियल किलर के नाम से दहषत फैलाने वाले एवं चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपी षिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को थाना सिविल लाइन अंतर्गत मामले में भा.द.वि. की धारा- 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 460 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं

नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी पवन अहिरवार को पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा-5(एम)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला

लोक स्थल पर अवैध रूप से तलवार रखने वाले आरोपी  को 01 वर्ष सश्रम कारावास

सागर । लोक स्थल पर अवैध रूप से तलवार रखने वाले आरोपी प्रदीप पटैल को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर श्रीमती उर्मिला खेड़कर की अदालत ने दोषी करार देते हुये आर्म्स एक्ट की धारा-25(1-बी)(बी) के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड  की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक

मोटर साइकिल से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदण्ड

सागर . मोटर साइकिल से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी सुरेन्द्र शर्मा को न्यायालय विषेष न्यायाधीष (अंतर्गत धारा 36 (1) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर, श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा-8 सहपठित धारा- 20(इ)(पप)(ब) के

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर .  नाबालिग के साथ छेड़छाड़़ करने वाले आरोपी सौरभ अहिरवार को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-451 के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा-  354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये

गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदण्ड

सागर । कार से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी सुनील जाट को न्यायालय विषेष न्यायाधीष (अंतर्गत धारा 36 (1) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर,  अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा- 20(इ)(पप)(ब) के तहत 10 वर्ष कठोर

नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर .  नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कृत्य ़करने वाले आरोपी दीपक उर्फ दीपचंद को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश, देवरी, जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-366(क) के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-376(3) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड,
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