May 6, 2024

लोक स्थल पर अवैध रूप से तलवार रखने वाले आरोपी  को 01 वर्ष सश्रम कारावास

सागर । लोक स्थल पर अवैध रूप से तलवार रखने वाले आरोपी प्रदीप पटैल को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर श्रीमती उर्मिला खेड़कर की अदालत ने दोषी करार देते हुये आर्म्स एक्ट की धारा-25(1-बी)(बी) के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड  की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना  मोतीनगर  को दिनॉक 25.10.2018 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति प्लेट फार्म नं. 02 के पास आम रोड पर अवैध रूप से तलवार लिये खड़ा है सूचना की तसदीक हेतु हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचने पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ की मदद से पकड़ा गया उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रदीप पटैल पिता श्यामलाल पटैल होना बताया उक्त व्यक्ति की तलाषी लेने पर वह कमर में बायें तरफ  एक लोहे की तलवारनुमा छुरी खोसे था उक्त तलवारनुमा छुरी रखने के संबंध में लाइसेंस पूछे जाने पर न होना बताया जिस पर से उक्त आरोपी को हिरासत में लिया गया। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा- 25(1-बी)(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-सागर श्रीमती उर्मिला खेड़कर की न्यायालय ने  आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post सामाजिक समरसता एवं समानता का बाबा जी का संदेश आज के समय में अधिक सार्थक : विष्णुदेव साय
Next post हाई अलर्ट पर भारतीय सेना तीन हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार
error: Content is protected !!