नाबालिग से दुष्कृत करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त दिनेश पिता राजाराम लोधी उम्र 25 साल, निवासी अंतर्गत थाना सानौधा, जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.03.2021 को पीड़िता जो कि नाबालिक है,शाम करीब 7:30 बजे शौच करने घर के बाहर गयी थी जो देर रात तक नही आयी। फरियादी व घर के अन्य सदस्यों ने उसे आस-पड़ोस एवं रिस्तेदारी में पता किया जो नही मिली।  उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी में थाना सानौधा में उपस्थित होकर दर्ज कराई गयी। अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया। प्रकरण में धारा 3/4 पोस्को एक्ट एवम एस सी एस टी एक्ट का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाब किया गया, पीड़िता ने अपने कथनों में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसला के ले गया था एवं उसके साथ दुष्कृत किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया और महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को सुना गया, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियेाजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त दिनेश लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दं.प्र.सं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!