अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाओ, रोड टैक्स में मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट
अगर आप दिल्ली (Delhi) में रहते हैं और आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप (Old Vehicle Scraping) करवाकर नया वाहन लेना चाहते हैं तो अब आपके लिए ऐसा करना काफी फायदेमंद होने जा रहा है. दिल्ली सरकार ने पुराना वाहन स्क्रैप नई गाड़ी खरने वालों को रोड टैक्स में भारी छूट देने का ऐलान किया है. यह छूट कमर्शल और प्राइवेट, दोनों तरह के वाहनों पर मिलेगी. दिल्ली सरकार ने शुक्रवार के इस प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. अब यह फाइल अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी गई है, वहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को दिल्ली मे लागू कर दिया जाएगा.
स्क्रैपिंग सेंटर से हासिल करना होगा सर्टिफिकेट
प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली सरकार के रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स में पुराने वाहन की स्क्रैपिंग करवाने (Old Vehicle Scraping) पर ‘सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट’ जारी किया जाएगा. इस सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद आप नया वाहन खरीदेंगे तो रोड टैक्स में भारी छूट हासिल कर सकते हैं. प्राइवेट गाड़ियों की खरीद पर अधिकतम 25 प्रतिशत और कमर्शल वाहनों पर 15 प्रतिशत तक रोड टैक्स में छूट देने का प्रावधान रखा गया है.
जो नोन-ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उन्हें नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के आधार पर रोड टैक्स में 8 से 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. दूसरे शब्दों में कहें तो 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत के स्लैब में आने वाले पेट्रोल- सीएनजी चालित गाड़ियों की खरीद पर मोटर वाहन टैक्स में 25 प्रतिशत तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. वहीं डीजल चालित गाड़ियों की खरीद पर मोटर वाहन टैक्स में अधिकतम 20 प्रतिशत तक की रियायत मिलेगी.
गाड़ियों की कीमत के हिसाब से कर में छूट
5 लाख से 10 लाख तक की कीमत वाली पेट्रोल- सीएनजी गाड़ियों की खरीद पर मोटर वाहन टैक्स में 20 प्रतिशत और डीजल वाली गाड़ियों पर 15 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. इसी तरह 10 लाख से 20 लाख तक की रेंज वाली पेट्रोल-सीएनजी चालित गाड़ियों की खरीद पर मोटर वाहन कर में 15 प्रतिशत और डीजल चालित गाड़ियों पर टैक्स में 10 प्रतिशत तक की रियायत मिलेगी. वहीं 20 लाख रुपये से ऊपर की कीमत वाली पेट्रोल- सीएनजी चालित गाड़ियों की खरीद पर मोटर वाहन कर में 12.5 प्रतिशत और डीजल चालित गाड़ियों की खरीद पर 8 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट मिलेगी.
प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के मामले में यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिन्होंने 8 साल के अंदर अपने वाहनों को स्क्रैप (Old Vehicle Scraping) करवाकर उसका सर्टिफिकेट ले लिया हो. वहीं नोन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के मामले में 15 साल तक के वाहनों को यह छूट दी जाएगी. इस अवधि के बाद अगर आप वाहनों को स्क्रैप करवाते हैं तो दिल्ली में मोटर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी.
दिल्ली में प्रदूषण रोकने में मिलेगी मदद- मंत्री
दिल्ली (Delhi) के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इस नीति के अमल में आने के बाद शहर में वाहनों की भीड़भाड़ को कम करने और प्रदूषण फैला रहे हजारों वाहनों को सड़कों से कम करने में मदद मिलेगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जब भी नए वाहन की खरीद का प्लान करें तो कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लें. इससे दिल्ली में प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही लोगों को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.