मारपीट करने एवं शराब पीने के लिए पैसे मांगने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  भूपेन्द्र तिवारी श्रृंखला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण उर्फ जादू पिता नन्हे भाई खंगार उम्र 50 वर्ष एवं बल्लू उर्फ बालकिशन पिता वीरन खंगार उम्र 33 वर्ष निवासी दोनों निवासी ग्राम देहचुआ, थाना केसली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, केसली जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि दिनांक 18.07.2020 को वह अपनी भैस चराने गया था जो दिन करीब 02ः30 बजे देहचुआ गांव के अभी यादव, जादू खंगार एवं बब्लू खंगार आये और एक बकरी के बारे में पूछने लगे फरियादी ने बकरी के बारे मे जानकारी ना होना बताया तो आरोपीगण गंदी गंदी गालिया देने लगे और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे फरियादी ने पैसे देने से मना किया तो आरोपीगण ने डंडे से मारपीट करने लगे और उसका फोन भी तोड दिया। तीनों आरोपीगण ने घर पर किसी को बताने पर जान से खत्म कर देने की धमकी दी।

फरियादी ने उक्त घटना के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण लक्ष्मण उर्फ जादू खंगार एवं बल्लू खंगार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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