दुष्‍प्रेरण के आरोपी की नियमित जमानत खारिज

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जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 16.09.2020 को फरियादी ने थाना आकर बताया कि मेरे माता-पिता दो माह पहले बाहर मजदूरी करने गये थे तब घर पर मैं और मेरी बहन (मृतका) रहते थे। रोजाना की तरह वह दोनों भाई-बहिन खेत पर काम करने गए थे। दिनांक 16.09.2020 के शाम करीब 04:45 बजे जब फरियादी खेत में काम कर रहा था उसकी बहिन (मृतका) मंजले बाबा के चबूतरे के पास थी वहीं पास में उसका कुआं है। तभी कुआं में उसे कुछ गिरने जैसी आवाज आई, जब उसने जाकर देखा तो वहां उसने अपनी बहन को पाया। तब उसने उक्‍त घटना के बारे में माता-पिता को फोन पर सूचना दी और परिवार के अन्‍य सदस्‍यों तथा गांव वालों घटना के बारे में बताया जिस पर आरोपी हरिराम अहिरवार निवासी नुना थाना चंदेरा द्वारा मृतका की मारपीट किये जाने व प्रताडि़त किये जाने के परिणाम स्‍वरूप मृतका द्वारा आत्‍महत्‍या किया जाना पाये जाने पर थाना चंदेरा के अपराध क्रमांक 272/2020 अंतर्गत धारा 306 भा.द.वि. का मामला पंजीबद्ध कर, आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय, जतारा में पेश किया गया। आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय जतारा में आरोपी की ओर से प्रस्‍तुत जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे श्री इमरत लाल अहिरवार, अपर लोक अभियोजक ने अपने विधि सम्‍मत तर्कों से किया जिससे सहमत होते हुए न्‍यायालय ने आरोपी के उक्‍त नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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