अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माना
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी सायला पिता राधू उम्र 30 वर्ष निवासी खड़की, जिला बडवानी को धारा 34 (1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 04.12.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति खड़की तरह से अवैध रूप से शराब बेचने हेतु लेकर आ रहा है। सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर देखा जहां एक व्यक्ति आते दिखा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सायला पिता राधू उम्र 30 वर्ष निवासी खड़की, जिला बडवानी का होना बताया। उसके कब्जे से एक केन को चैक करने पर केन में 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ की शराब होना पाई गई। जिसे जप्त किया गया। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।