घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- श्रीमती नीतूकांत वर्मा विषेष न्यायाधीष पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी मुलायम उर्फ मुलाम लोधी पिता रामसिंह उम्र 37 साल निवासी अंतर्गत ग्राम थाना सानौधा जिला सागर म.प्र. को धारा 376(3) भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड और धारा 450 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक श्रीमती रिपा जैन द्वारा पैरवी की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.06.2019 अभियोक्त्री ने थाना सानौधा में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 19.06.2019 को अभियोक्त्री के माता-पिता घर से बाहर शादी में शामिल होने के लिए गये थे उसी रात जब अभियोक्त्री अपने छोटे भाई के साथ घर में सो रही थी तभी रात को करीब 12 बजे आरोपी मुलायल लोधी आया और उसे उठाकर अंदर वाले कमरे में ले गया एवं उसके साथ गलत काम किया। तभी उसके पिता आ गये जिसे देख आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना के बारे में अभियोक्त्री ने अपने पिता को बताया। उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नक्सा मौका, एफ.एस.एल परीक्षण रिपोर्ट धारा 164 के कथन तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित की गयी। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया व अन्य साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मुलायम उर्फ मुलाम लोधी पिता रामसिंह उम्र 37 साल निवासी थाना सानौधा जिला सागर म.प्र. को धारा 376(3) भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड और धारा 450 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

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