छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम करावास
सागर. न्यायालय हर्षवर्धन धाकड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी भूपेन्द्र पिता गोविन्द लोधी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम परगासपुरा थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना जैसीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 16.07.2017 एवं 17.07.2017 की दरमियानी रात्रि करीब 2 बजे आरोपी भूपेन्द्र लोधी फरियादिया के मकान के अंदर घुसकर उसकी बाजू में तखत पर लेट गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसी समय उसकी नींद खुल गयी तथा आरोपी ने उसके बाल पकड़कर तखत के नींचे गिरा दिया, जिससे फरियादिया को पीठ पर मूंदी चोट आई, वह चिल्लाई तो उसकी मां की भी नींद खुल गई तभी आरोपी अपना मोबाईल छोड़कर वहां से भाग गया और जाते-जाते बोला कि यदि तुमने किसी को कुछ भी बताया या थाना रिपोर्ट करने गयी तो जान से मार कर फेक देंगे। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भूपेन्द्र लोधी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।