May 6, 2024

यातायात पुलिस की नशे की हालत एवं तेज गति से ट्रक चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही


बिलासपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर दीपक झा द्वारा विगत दिनों यातायात पुलिस की बैठक दौरान दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण नशे की हालत में एवं तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के विरुद्ध हाईवे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात)  रोहित बघेल की उपस्थिति में “एल्कोमीटर विथ प्रिंटर ब्रीथ एनालाइजर एवं स्पीड राडार विथ प्रिंटर” की सहायता से रात्रि के समय विशेष चेकिंग अभियान लगाकर जांच कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात)  रोहित बघेल ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  के निर्देशानुसार दिनांक 25 जुलाई 2021 की दरमियानी रात उन्होंने स्वयं एवं यातायात पुलिस सरकंडा व लिंक की टीम के साथ पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग पर एवं बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर  तुर्काडीह में चलने वाले ट्रक, हाईवा, ट्रेलर आदि भारी वाहनों के चालकों की नशे की हालत एवं तेज रफ्तार से वाहन चलाने की जांच कार्यवाही की गई।इस दौरान कुल 18 प्रकरण मोटर व्हीकल एक्ट अंतर्गत नियम विरुद्ध वाहन चलाते पाए जाने पर कार्यवाही की गई जिसमें 16 प्रकरण में भारी वाहन चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाते पाए जाने पर ₹ 8500/- प्रशमन शुल्क काटा गया ।तथा 3 प्रकरण जिनमें ट्रक भारी वाहन चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर मौके पर ही एल्कोमीटर विथ प्रिंटर ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 अंतर्गत नियमानुसार मोटर पंचनामा एवं इस्तगासा माननीय न्यायालय पेश किए जाने हेतु तैयार किया गया।दिनांक 26 जुलाई 2021 को उक्त तीनों प्रकरण को माननीय न्यायालय बिलासपुर के समक्ष पेश किया गया।

जिसमें 1- वाहन क्रमांक CG 12 At 5416 चालक बसंत कुमार पिता वैशाखी उम्र 28 वर्ष साकिन, डूमर कछार, पाली जिला कोरबा के विरुद्ध धारा 119 / 177,185  मोटर व्हीकल एक्ट अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा ₹ 10,300/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया ,। 2- वाहन क्रमांक सीजी 04 जेसी 7141 दीपक कुमार पिता रामखेलावन उम्र 38 वर्ष साकिन बाकी मोगरा जिला कोरबा के विरुद्ध धारा 119/177, 185 मोटर व्हीकल एक्ट अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा ₹ 10, 300/- रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया। एवं वाहन क्रमांक सीजी 16ch 0250 चालक केलु केवट पिता मंगलू केवट उम्र 35 वर्ष साकिन राजनगर जिला मनेंद्रगढ़ कोरिया के विरुद्ध धारा 119 177 150e अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण लंबित हैं।यातायात पुलिस द्वारा आगामी दिनों में भी रात्रि के समय तेज गति एवं नशे की हालत में ट्रक आदि भारी वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्यवाही की जावेगी।इस विशेष चेकिंग अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात ) रोहित बघेल एवं यातायात सरकंडा व यातायात लिंकरोड की टीम निरीक्षक राकेश चौबे , एस0 एक्का  के साथ यातायात पुलिस के आरक्षक भोला राम साहू, घनश्याम राठौर , राकेश सिंह, परसराम कश्यप हेमंत राव थोड़ेकर , निशांत, कुशल कौशिक, आरक्षक चालक दिनेश प्रधान एवं बांके बिहारी मिश्रा शामिल थे।

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