May 6, 2024

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के घर में आई खुशहाली : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिये गये किसान हितैषी फैसलों के चलते राज्य में खेती-किसानी में किसानों को रूझान बढ़ा है। इस खरीफ सीजन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त 21 मई को मिलने से किसानों के घरों में खुशहाली आ गई है। योजना के तहत् राशि मिलने से किसान खेती-किसानी के कार्य में जुट गए हैं।
मस्तूरी विकासखण्ड के मस्तूरी ग्राम पंचायत निवासी ओम प्रकाश यादव को पहली किश्ती के रूप में 10 हजार रूपये की राशि मिली है। श्री यादव ने बताया कि उनके परिवार में 8 लोग रहते हैं, उनकी तीन संतान है। वे इस राशि से खाद-बीज खरीदेंगे एवं बच्चों की शिक्षा पर व्यय करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का भरण-पोषण कृषि कार्य से होता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से आई आर्थिक तंगी के बावजूद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही इस योजना से उन्हें राहत मिली है। इसी ग्राम पंचायत के निवासी श्री रामकृष्ण तिवारी के पास चार एकड़ कृषि भूमि है। उनके खाते में पहली किश्त के रूप में 5 हजार रूपये की राशि आई है। उन्होंने बताया कि इस राशि से उन्हें कृषि कार्य में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हुए वे कहते हैं कि इस योजना से किसानों की जिन्दगी बदल गई है। समय-समय पर राशि मिलने से अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं होता। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के चलते खेती-किसानी मुनाफे का व्यवसाय बन गया है।

16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु : वर्षा ऋतु में मछलियों के वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये है मे किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्सयाखेट 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।

दिव्यांगजनों हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश प्रारंभ : छ.ग. शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजनों हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र शासकीय आश्रयदत्त कर्मशाला, पुराना डी.आर.सी. शासकीय प्राथमिक शाला तिलक नगर परिसर, देवकीनंदन चैक बिलासपुर में 15 से 35 आयु के दिव्यांग छात्र-छात्राओं (अस्थिबाधित एवं श्रवण बाधित दिव्यांगों हेतु) को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आगामी सत्र जुलाई 2021-22 हेतु व्यवसायों में प्रवेश प्रारंभ किया गया है। इनमें आर्मेचर वाईडिंग एवं इलेक्ट्रीकल व्यवसाय शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण, पेंटिंग व कामर्शियल पेंटिंग व्यवसाय पांचवी उत्तीर्ण, सिलाई कढ़ाई व्यवसाय पांचवी उत्तीर्ण, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय के लिए आठवीं उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर (एम.एस. आफिस टायपिंग) के लिए दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उपरोक्त व्यवसायों में शासन के आदेशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होना है इस हेतु इस माह से ही प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना है। समस्त दिव्यांगजन प्रवेश हेतु अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आमदनी प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा का राशन कार्ड की छायाप्रति व दो फोटो साथ लेकर आने पर संस्था द्वारा निःशुल्क आवेदन पत्र को भरकर जमा करें। प्रवेश की प्रक्रिया कार्यालयीन अवधि में उपस्थित होकर करें। प्रशिक्षण प्रारंभ शासन के आदेशानुसार तिथि में संभव होगा।

बिलासपुर जिले में अब तक 37.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज :  बिलासपुर जिले में 1 जून से आज तक 37.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर तहसील में 32.9 मि.मी., बिल्हा में 40.7 मि.मी., मस्तूरी में 30.1 मि.मी., तखतपुर में 47.2 मि.मी., कोटा तहसील में 38.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

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