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उद्योग के लिए आवंटित भू-खण्ड के निरस्तीकरण की कार्रवाई : सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटन के बावजूद उद्योग स्थापना नहीं किये जाने पर मेसर्स जैन ब्रिक्स को आवंटित की गई भू-खण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में यदि किसी को कोई दावा अथवा आपत्ति करनी हो, तो वे 17 अगस्त तक जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय, न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सीजीएम उद्योग विभाग के.एल.उइके ने बताया कि मेसर्स जैन ब्रिक्स को सिरगिट्टी में भू-खण्ड क्रमांक 99 लगभग 10 हजार वर्गफीट भूमि आवंटित किया गया था। उन्हें इस स्थल पर एग्रीकल्चर इक्विपमेन्ट फावड़ा एवं टस्ला उद्योग लगाया जाना था। इकाई द्वारा वार्षिक देयकों का भुगतान नहीं करने एवं उत्पादन प्रारंभ नहीं किये जाने पर वर्ष 2011 में भू-खण्ड आवंटन निरस्त कर दिया गया। इकाई के मालिक ने फिर से उद्योग शुरू करने के लिए सीएसआईडीसी में मामले में अपील किया। उन्हें छह माह का समय दिया गया। इस बीच उनके द्वारा इकाई की परिसम्पतियों को अन्य इकाई को विक्रय कर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन दिया गया। अन्य इकाई ने भी आज तक पट्टाभिलेख का निष्पादन नहीं किया और न ही किसी प्रकार का उद्योग स्थापित किया। आज की तारीख में वहां किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं हैं। इसलिए पूर्व में जारी भूमि-निरस्तीकरण आदेश को प्रभावशील मानते हुए उद्योग विभाग द्वारा आधिपत्य में लिया जाना है। 17 अगस्त तक दावा अथवा आपत्ति नहीं मिलने पर एकपक्षीय आधिपत्य लिया जायेगा एवं बाद में इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
राजस्व मंत्री ने अल्प वर्षा की स्थिति वाले क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के दिए निर्देश : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रदेश के कुछ तहसीलों में कम वर्षा अथवा खण्ड वर्षा की स्थिति बनने पर सूचना प्रदान करने एवं राहत मैनुअल के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इस पत्र में उल्लेखित है कि प्रदेश के कई जिलों में मानसून 2022 में कम वर्षा अथवा खण्ड वर्षा के कारण कई तहसीलों में सूखा की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। जिन क्षेत्रों में आंकलन के आधार पर कम वर्षा एवं खण्ड वर्षा से फसल प्रभावित हो रही है। पत्र में कहा गया है कि उसकी सूचना तत्काल प्रदान करें और राहत मैनुअल के अनुसार यथोचित कार्यवाही कर प्रस्ताव शासन को भेजना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि राजस्व मंत्री ने कहा है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में औसत से कम वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल लेने वाले किसानों के सामने कठिन स्थिति निर्मित हुई है। जुलाई महीना बीत जाने के बाद भी उक्त क्षेत्रों में धान की बुआई एवं रोपाई नही हो पाई है, और जहां हुई है, वहां पर दरारे पड़ रही है। उन्होंने ऐसी स्थिति से प्रभावित तहसीलों में तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लिम्हा में 7 सितम्बर को लोक सुनवाई : तखतपुर तहसील के ग्राम बेलसरा में स्थापित मेसर्स वंदना इंटरप्राईजेस को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 7 सितम्बर 2022 को लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। ये लोक सुनवाई उक्त तिथि को शासकीय हाई स्कूल मैदान ग्राम लिम्हा, तहसील तखतपुर में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। कम्पनी ने अपनी वर्तमान उद्योग की विभिन्न ईकाईयों के विस्तार के लिए पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। स्वीकृति के पूर्व आम जनता का अभिमत जानने के लिए उक्त तिथि को ग्राम लिम्हा में जिला प्रशासन द्वारा लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है।
मतदाता पहचान पत्र से आधार नंबर जोड़ने का अभियान शुरू : जिले के मतदाताओं से आधार डेटा का संग्रह कर मतदाता सूची के डेटा में जोड़कर प्रमाणित करने का अभियान 1 अगस्त से शुरू हो गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी करते हुए कार्यक्रम जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं से आधार संग्रह कर निर्वाचकों की पहचान स्थापित करना है। इसके साथ ही मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करना और एक से अधिक बार पंजीबद्ध व्यक्ति के नाम की पहचान कर भविष्य में बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान करना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित इस अभियान में अधिक से अधिक मतदाताओं से आधार डेटा का संग्रह कर मतदाता सूची के डेटा में जोड़ने एवं प्रमाणीकरण करने के कार्य में सहयोग की अपील की है। जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रत्येक व्यक्ति से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। 1 जनवरी 2023 को या उससे पूर्व निर्वाचक नामावली में शामिल प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आधार संख्या को सूचित कर सकता है। आधार नम्बर आनलाइन एवं आफलाइन दोनों माध्यम से जमा किया जा सकता है। आनलाइन जमा करने के लिए प्रपत्र 6 बी, एनवीएसपी, वीएचए एप्लिकेशन में सुविधा प्रदान की जायेगी। मतदाता आनलाइन प्रपत्र 6 बी भर सकता है और न्प्क्।प् के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर प्राप्त होने वाली ओटीपी का उपयोग करके आधार प्रमाणित कर सकता है। यदि मतदाता स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है या स्वयं प्रमाणीकरण करने में विफल रहता है, तो मतदाता प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक अनुलग्नकों के साथ प्रपत्र 6 बी आनलाइन जमा कर सकता है। बूथ लेबल अधिकारी घर-घर जाकर आधार संख्या प्राप्त करेंगे तथा सभी आफलाइन प्रपत्र 6 बी को गरूणा एप्प का उपयोग करके अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इरोनेट का उपयोग करके फार्म प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर डिजिटाइज किया जायेगा। मतदाता के पास आधार संख्या नहीं होने तथा वह अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो, उसे प्रपत्र 6 बी में दर्शित वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक प्रति को जमा करना होगा। आधार संख्या एकत्रित करते समय आधार अधिनियम 2016 की धारा 37 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इसे सार्वजनिक एवं पब्लिक डोमेन में नहीं किया जायेगा। कार्यक्रम के तहत 4 सितम्बर 2022 को विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे। आवश्यकतानुसार सूचना जारी कर आगामी रविवार के दिनों में विशेष शिविर आयोजित कर आधार संग्रहण की कार्यवाही की जायेगी।
जिले में अब तक 607 मि.मी. बारिश दर्ज : बिलासपुर जिले में चालू खरीफ मौसम में अब तक 607 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है। जो कि पिछले 10 वर्ष के औसत बारिश 516.6 मि.मी. से 90.4 मि.मी. अधिक है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बारिश 771.6 मि.मी. बिलासपुर तहसील में और सबसे कम बारिश 408.4 मि.मी. रतनपुर में रिकार्ड की गई है। इसी प्रकार बिल्हा तहसील में 557.5 मि.मी., मस्तूरी में 633.3 मि.मी., तखतपुर में 686.8 मि.मी., कोटा में 593.8 मि.मी., सीपत में 632.2 मि.मी., बोदरी में 641.3 मि.मी., बेलगहना में 538.5 मि.मी. बारिश रिकार्ड की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1198.3 मि.मी. है।