शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता अशोक पाटीदार ग्राम किलोदा को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती तुलसी मानकर, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 20/01/2015 को पीडिता ने थाना सलसलाई में इस बात की रिपोर्ट लिखाई कि,आरोपी जितेन्द्र पिता
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण1. नीरज बाल्मीक पिता कड़ोरी उम्र 28 साल, निवासी ग्राम जैतपुर, थाना देवरीजिला सागर को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड तथा धारा 363, 366 भादवि में क्रमषः 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गजेन्द्र सिंह ठाकुर पिता माखन सिंह ठाकुर उम्र 32 साल, निवासी ग्राम पड़ारसोई, थाना राहतगढ़, जिला को धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 294 भादवि में 03 माह
सागर. न्यायालय- सुश्री आयुषी उपाध्याय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मुुख्तार अहमद, मोहसिन खान, मसूद खान, एवं कामिल खान सभी निवासी दयानंद वार्ड थाना सिटी कोतवाली जिला कोधारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए का अर्थदण्ड और धारा 452 भादवि में 02 साल 06 माह
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी अनिल पिता जीतमल पाटीदार निवासी ग्राम रंथभंवर जिला शाजापुर को धारा 337 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास व 1000 रू के अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास व 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ
सागर. न्यायालय प्रमोद कुमार सिंह विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रूपसींग पिता कुम्हेर सींग राजपूत उम्र लगभग 22 साल निवासी ग्राम बरघारी थाना पथरिया, जिला सागर को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 मंें 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड
सागर. न्यायालय प्राची श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अखलेष आदिवासी पिता संतोष आदिवासी उम्र लगभग 26 साल निवासी ग्राम बलेह थाना रहली, जिला सागर को भादवि की धारा 456 एवं 354 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संतोष केवट पिता हेमराज केवट उम्र 43 साल निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 326 भादवि में 06 माह , 06 दिन का कारावास तथा 5000 रूपयें अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने
सागर. न्यायालय- सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण सिंह पिता तुलाराम लोधी उम्र लगभग 50 साल निवासी ग्राम गावरी थाना राहतगढ़ जिला सागर को भादवि की धारा 324 सहपठित धारा 34 के अधीन 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी दिनेश पाठक पिता कुंजीलाल पाठक, लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक, आशीष पिता दिनेश पाठक, मुकेश पिता बाबूलाल पाठक, कपिल पिता बद्रीप्रसाद पाठक, राधेश्याम पिता कुंजीलाल पाठक निवासीगण ग्राम श्यामपुर शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 304 भाग-1 / 149, भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के
सागर. न्यायालय- सुश्री रेणु खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल जोषी पिता शंकर लाल जोषी उम्र लगभग 33 साल निवासी शाहगढ़ जिला सागर को 25(1-बी) आयुध अधिनियम में 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की
सागर. न्यायालय- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य, जिला सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी नारायण पिता धोकल सिंह परमार, निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन
सागर. न्यायालय- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य, जिला सागर के न्यायालय द्वारा अवैध परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 03 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 03 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत
सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शुभम पिता राजेन्द्र अहिरवार उम्र लगभग 25 साल निवासी थाना केंट जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अ0जा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जिला शाजापुर के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज चिहिन्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 30/11/2021 को थाना मो0 बडोदिया के अपराध धारा 302 भादवि में अरोपियां मुन्नीबाई पति अनोखीलाल को सिद्धदोष पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10000 रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी
सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. तारिक पिता अख्तर उस्मानी, उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर-3 राहतगढ़ जिला सागर 2. शाहनाज पिता लतीफ रंगरेज उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर-9 राहतगढ़ जिला सागर 3. अबरार उर्फ बब्बू पिता अख्तर उस्मानी उम्र 5 साल निवासी वार्ड नंबर-3 राहतगढ़ जिला सागर
सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू उर्फ अर्जुन पिता प्रहलाद सिंह उम्र 46 साल को धारा 451/149, 294/149, 323/149, 325/149 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 10 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी शंकर आदिवासी पिता मोतीलाल उम्र 24 साल निवासी संत रविदास वार्ड, खुरई थाना खुरई जिला सागर म.प्र. को धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की
सागर. न्यायालय दीपक आर्य जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 04 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि माननीय जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 04 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत
सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी मुलायम पिता मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला