महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय प्राची श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अखलेष आदिवासी पिता संतोष आदिवासी उम्र लगभग 26 साल निवासी ग्राम बलेह थाना रहली, जिला सागर को भादवि की धारा 456 एवं 354 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी आषीष त्रिपाठी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना रहली में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 17.06.2014 को रात्रि करीब 11ः00 बजे की बात है उसका पति घर पर नहीं था उसी समय आरोपी अखलेष आदिवासी उसके घर की कुंडी खोलकर घर में घुस आया और आरोपी फरियादिया को बुरी नियत से छूने लगा तो फरियादिया चिल्लाई जिससे उसके परिवार के अन्य सदस्य वहां आ गये। जिन्हे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त अखलेष आदिवासी के विस्द्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अखलेष आदिवासी पिता संतोष आदिवासी उम्र लगभग 26 साल निवासी ग्राम बलेह थाना रहली, जिला सागर को भादवि की धारा 456 एवं 354 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।