सागर. आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालथौन जिला सागर की न्यायालय ने पशुओं को क्रूरता पूर्वक अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण फूलचंद पिता भागीरथ कुशवाह पटैल उम्र 53 वर्ष निवासी ललितपुर (उ.प्र.) एवं शंकर पिता हल्कू यादव उम्र 36 वर्ष निवासी ललितपुर (उ.प्र.) को धारा 11 डी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत 03-03
सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आरती आर्य तहसील मालथौन जिला सागर के न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए अभियुक्त अर्जुन पिता अशोक कुमार बाल्मीक उम्र 22 वर्ष निवासी खुरई जिला सागर को भादवि की धारा 224 के तहत 6 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड
सागर. न्यायालय-श्रीमती ज्योत्सना तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर, के न्यायालय नें आरोपीगण यशपाल पिता भागीरथ अहिरवार उम्र 25 वर्ष, सियाबाई पति भागीरथ उम्र 52 वर्ष एवं भागीरथ पिता कड़ोरी अहिरवार उम्र 55 वर्ष सभी निवासी ग्राम बेसली थाना विनायका, जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 498-क/34 भादवि में दोषी पाते हुए
सागर. न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी आशीष शर्मा सागर के न्यायालय ने मोटर साईकिल चोरी करने वाले अभियुक्त देवेन्द्र सेन पिता फुल्ले सेन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खजरा थाना बंडा जिला सागर को भादंवि की धारा 379 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने
सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष शर्मा सागर के न्यायालय ने गाय का मांस विक्रय करने, गौवंश वध एवं उन पर क्रूरता करने के 9 अभियुक्तगण जमील उर्फ जम्मू पिता कल्ले मुसलमान, मुन्ना पिता हनीफ कुरैशी, कल्ला पिता हनीफ मुसलमान, नवाब पिता हनीफ कुरैशी, मुग्गा उर्फ मुकीम उर्फ रफीक पिता अब्दुल खालिद मुसलमान, हबीब पिता
सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर आशीष शर्मा के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने के अभियुक्त राजू सोनी पिता लक्ष्मीनारायण सोनी उम्र 60 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत मोतीनगर सागर को भादवि की धारा 354 के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया।
सागर/खुरई. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आरती आर्य तहसील खुरई जिला सागर की न्यायालय ने ज्वैलर्स की दुकान में चोरी करने के अभियुक्त सोमवती उर्फ ओमवती पत्नी दिलीप जाटव उम्र 59 वर्ष, कन्चो उर्फ मनोरमा जाटव पत्नी राजू उम्र 44 वर्ष, संगीता उर्फ सुमन पत्नी योगेश उर्फ रोनू जाटव उम्र 37 वर्ष, महाराज सिंह पुत्र
सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर आषीष शर्मा के न्यायालय ने शादीशुदा महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त विक्की उर्फ विकास पिता देवेन्द्र कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत पदमाकर नगर सागर को दोषी पाते हुए धारा 456, 354 भादसं में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास और 500-500 रूपये के अर्थदण्ड
सागर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने न्यायालय में मिथ्या कथन देने के आरोप में अभियुक्त श्रीमति उमारानी पत्नि जगमोहन कुर्मी उम्र 45 वर्ष तथा जगमोहन पिता कुंवरमन कुर्मी उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम अनंतपुरा तहसील रहली जिला सागर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत 1-1 वर्ष
सागर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने नाम बदलकर प्रतिरूपण करने वाले अभियुक्त हरिप्रसाद पिता लक्ष्मीप्रसाद मौर्य आयु 35 वर्ष निवासी आनंद नगर थाना पदमाकर नगर को दोषी पाते हुए धारा 201, 205, 419 भादवि में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य
सागर. न्यायालय हर्षवर्धन धाकड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी भूपेन्द्र पिता गोविन्द लोधी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम परगासपुरा थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी
सागर. न्यायालय- आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मुन्ना उर्फ देवेन्द्र सिंह पिता शिवराज सिंह ठाकुर उम्र 50 साल निवासी बर्री घाट थाना गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0 को धारा 332 के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।
सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति ठाकुर सागर की न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी आशीष पिता मरी उर्फ दीनदयाल चढ़ार उम्र 23 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को भादवि की धारा 354 अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड दंडित करने का आदेश पारित किया। अभियोजन
सागर. न्यायालय- सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी खुरई जिला-सागर के न्यायालय ने मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी भूरा उर्फ गोविंद पिता गंगाराम अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी खिमलासा जिला सागर को भादवि की धारा 379 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य
सागर. न्यायालय- सुश्री रिषु भगत, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी विक्रम दांगी पिता रामचरण दांगी उम्र 31 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 304ए, 456 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से
सागर. न्यायालय-श्रीमती निधि सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रदीप उर्फ भपलू पिता रामगोपाल सोनी, उम्र 35 साल निवासी भानगढ़ जिला सागर को धारा 25(1)(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की
सागर. न्यायालय-श्रीमती आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगणहल्काई कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा एवं करन कुशवाहा कोधारा 324/34 भादवि मे 06-06 माह केसश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारीअनिल अहिरवार ने शासन का पक्ष
सागर. न्यायालय- सुश्री सृष्टि भारती न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चैन सिंह पिता राजाराम कुर्मी को धारा 354 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 448 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित करने का
सागर. न्यायालय श्रीमती आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण हल्काई कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा एवं करन कुशवाहा को धारा 323/34 भादवि मे 06-06 माह के सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अनिल
सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी आशीष पिता चरन पटैल, उम्र लगभग 20 साल निवासी ग्राम मनक्याई थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने