अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी आशीष पिता चरन पटैल, उम्र लगभग 20 साल निवासी ग्राम मनक्याई थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्त के विरूद्ध थाना जैसीनगर मे अंतर्गत धारा 34(2) म.प्र. आब. अधि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमें बताया गया कि अभियुक्त के कब्जे से 63 लीटर अवैध शराब बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखी पाई गयी। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आशीष पटैल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।