September 18, 2026
पति का कर्ज, विधवा पत्नी से वसूली, एसबीआई को 19.90 लाख लौटाने का आदेश
इलाहाबाद. हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एक कर्जदार व्यक्ति की मृत्यु के बाद ऋण वसूली के लिये उसकी विधवा के सावधि जमा कोष से निकाले गये 19 लाख 90 हजार रुपये फौरन वापस करने के आदेश दिये और बैंक के इस कदम को बैंकिंग नियमों का ‘घोर उल्लंघन’ बताया।

