इलाहाबाद. हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एक कर्जदार व्यक्ति की मृत्यु के बाद ऋण वसूली के लिये उसकी विधवा के सावधि जमा कोष से निकाले गये 19 लाख 90 हजार रुपये फौरन वापस करने के आदेश दिये और बैंक के इस कदम को बैंकिंग नियमों का ‘घोर उल्लंघन’ बताया।