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नाबालिग बालिका से बलात्‍कार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. उक्‍त मामले में पैरवीकर्ता नर्मदांजलि दुबे विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट ने प्रेस विज्ञप्‍ति जारी करते हुए बताया कि पीडि़ता ने थाना बड़ागांव में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 01.05.2021 को दोपहर करीब 02:00 बजे वह अपने नरवा वाले खेत पर लकडि़यां लेने गयी थी, उसके मम्‍मी-पापा वहीं पास वाले

नाबालिग बालिका को जबरन अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्‍कार करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोक्‍त्री/पीडि़ता ने थाना खरगापुर में अस आशय की देहाती नालसी लेख करायी कि दिनांक 11.07.2018 को 08:00 बजे करीब वह अपने घर से थाना खरगापुर रिपोर्ट करने जा रही थी कि जैसे ही वह मील रोड पर पहुंची वहां पर उसे नचनवारा का हरीराम मोटरसाइकिल

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 23.02.2022 को फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के घर से बिना बताये के संबंध में गुमशुदा की रिपोर्ट थाना कोतवाली जाकर की थी जिस पर थाना कोतवाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी दिनांक 05.03.2022 को फरियादी की नाबालिग लड़की को शाम 05:30

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 22.11.2021 को पीडि़ता के पिता ने थाना पलेरा में आकर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 26.11.2021 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है जिस पर थाना पलेरा द्वारा प्रथम सूचना रिपेार्ट लेख की जाकर दिनांक 03.12.2021 को

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना मोहनगढ़ में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि उसकी नाबालिग लड़की पीडि़ता रात को घर पर सोई थी, सुबह देखा तो उसकी लड़की पीडि़ता घर पर नहीं थी, जिसकी गांव में तलाश की, जिसका

नाबालिग से बलात्‍संग के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना देहात टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 14/03/2017 को सुबह 09:00 बजे अभियोक्‍त्री घर से अपनी दीदी के घर टीकमगढ़ की कहकर गयी थी, जो अपनी दीदी के घर नहीं पहुंची न ही घर

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोक्‍त्री ने थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह दिनांक 14/02/2018 को शाम करीब 04 बजे हैण्‍डपंप पर पानी भर रही थी तभी गांव का ग्‍यासी आदिवासी शौच करके हाथ धोने हैण्‍डपंप पर आया और उसकी

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 15.12.2017 को फरियादिया ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि उक्‍त दिनांक को करीब 08:30 बजे वह अपनी लड़की अभियोक्‍त्री को घर पर छोड़कर मोहल्‍ले में काम करने गई थी जब वह एक घंटे

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना दिगोडा में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि दिनांक 09.08.2014 को उसकी बच्‍ची अभियोक्‍त्री छत पर लेटी थी, जो रात को छत पर से उठकर कहीं चली गई है, उसने रिश्‍तेदारियों में ढूंढा जिसका कोई पता

नाबालिग से बलात्संग के आरोपी को 15 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. विशेष लोक अभियोजक /सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना कोतवाली टीकमगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 04.12.2016 को शाम करीब 04:00 बजे वह तथा उसकी पत्नी उसकी सास का एक्सीडेंट हो जाने से उसे देखने के लिए गये हुये थे, घर पर उसकी

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने चौकी देवरदा में इस आशय का आवेदन दिया कि दिनांक 29.01.2017 को वह व उसका साला अपनी बच्‍ची अभियोक्‍त्री का शादी-संबंध के लिये रिश्‍तेदारी में गये थे घर पर उसकी पत्‍नि व बच्‍ची अभियोक्‍त्री व बच्‍चे थे। शाम को

नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने पुलिस थाना बुड़ेरा में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया था कि दिनांक 15/06/2017 को उसकी लड़की (अभियोक्‍त्री-1) उम्र 16 वर्ष एवं भाई की लड़की (अभियोक्‍त्री-2) उम्र 17 वर्ष 2 माह घर से करीबन 10:00 बजे कपड़ा डालने

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना खरगापुर में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि दिनांक 09/04/2017 को दिन के 12:00 बजे उसकी बच्‍ची (पीडि़ता) उम्र 17 वर्ष अपनी दादी से दुकान जाने की कहकर दुकान पर गई थी, कोई अज्ञात व्‍यक्ति बहला-फुसलाकर

नाबालिग बालिका से बलात्‍संग के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना मोहनगढ़ में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि उसकी लड़की (पीडि़ता) दिनांक 08/02/2017 को समय 10-11 बजे सुबह कपड़ा सिलवाने का कहकर गांव में गयी थी जो घर वापिस नहीं आई एवं रिश्‍तेदारी में तलाश करने पर

नाबालिग छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया अभियोक्त्री(पीडि़ता) ने अपने पिता व चाची के साथ थाना बड़ागांव में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह अपनी बकरियां चराने के लिये बरखोरा पहाड़ी पर गयी थी, बकरियां चर रही थी और वह बैठी हुयी थी इतने में अभियुक्त

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुये विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 12.06.2016 को 12:00 बजे ग्राम अचर्रा जिला टीकमगढ़ से अभियोक्त्री उम्र 14 वर्ष को आरोपी रामसेवक वंशकार बहला – फुसलाकर दिल्ली भगा ले गया था वहां पर उसके साथ कई बार बलात्संग किया। घटना

नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी को भेजा जेल

निवाड़ी. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि पीडिता के पिता ने अपनी बेटी के गुम हो जाने की रिपोर्ट थाना निवाड़ी में दिनांक 06.03.21 को लिखायी थी जब पीडिता को पुलिस ने दस्तयाब किया तो

चिटफण्ड के आरोपी की जमानत खारिज

निवाड़ी. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि जिला निवाडी के निवासियों द्वारा कलेक्टर एवं एसपी को सनसाईन इन्फ्रा विल्ट लिमिटेड राय प्लेस कम्पेक्स लिमिटेड दिल्ली एवं उसके एजेन्ट द्वारा धोखाधडी कर रूपये दुगुना करने का आश्वासन देकर

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले के सहयोगी आरोपी को भेजा जेल

निवाड़ी. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि पीडिता के पिता ने थाना पृथ्वीपुर में रिपोर्ट लिखायी थी कि दिनांक 01.06.21 को सुबह के समय उसकी 16 वर्ष की बेटी जब वह कोचिंग पढ़ने गयी थी

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को भेजा जेल

निवाड़ी/टीकमगढ़. शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि अभियुक्त बृजेश पटवारी नाबालिग बालिका को अपनी कार में बैठाकर उसको घर छोड़ने के लिये ले गया था और रास्ते में पीडिता के साथ अश्लील हरकतें करता रहा
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