चोरी करने के 6 आरोपियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास
सागर/खुरई. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आरती आर्य तहसील खुरई जिला सागर की न्यायालय ने ज्वैलर्स की दुकान में चोरी करने के अभियुक्त सोमवती उर्फ ओमवती पत्नी दिलीप जाटव उम्र 59 वर्ष, कन्चो उर्फ मनोरमा जाटव पत्नी राजू उम्र 44 वर्ष, संगीता उर्फ सुमन पत्नी योगेश उर्फ रोनू जाटव उम्र 37 वर्ष, महाराज सिंह पुत्र मनफूल सिंह जाटव उम्र 44 वर्ष, योगेष उर्फ रोनू पुल कैलाष जाटव उम्र 34 वर्ष एवं अजय वर्मा पुत्र खुमान सिंह वर्मा उम्र 47 वर्ष सभी निवासी ग्वालियर को भादवि की धारा 380 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की। मामला इस प्रकार है कि फरियादी राहुल महेष्वरी की नटराज टॉकीज के सामने महेष्वरी ज्वैलर्स के नाम से सोने चांदी के सामान की दुकान है। दिनांक-27.06.2013 को दिन के 12.45 बजे दो महिलाएं दो पुरूष फरियादी की दुकान में आये उन्होंने कान के टॉप्स खरीदने के लिये टॉप्स दिखाने को कहा। फरियादी ने डिब्बों में टॉप्स एवं लटकन दिखाये। उसी दौरान उक्त महिलाओं ने एक डिब्बा अपने कपड़ो में छुपा लिया तथा कुछ देर सामान देखती रहीं और वे सभी लोग वहॉं से चले गये। फरियादी को शंका हुई तो उसने सामान चैक किया तो एक डिब्बा टॉप्स एवं लटकन कम था। उसने नौकर से बाहर दिखवाया तो कोई नहीं मिला। पान वाले ने बताया कि वे लोग अल्टो 800 यूपी 80 सीए 7011 में बैठकर चले गये उसमें एक आदमी एवं एक औरत पूर्व से बैठे थे। 6 लोग एक डिब्बा टॉप्स लटकन कुल 17 जोड़े व सोने के करीब 90 ग्राम चुराकर ले गये। चार लोगों की रिकार्डिंग सीसीटीव्ही में हो गई। फरियादी द्वारा थाना खुरई में रिपोर्ट लेख कराई जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के समक्ष मौके पर जाकर नक्षा तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा सभी 6 अभियुक्तगण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से से दंडित करने का निर्णय पारित किया।