चेक बाउंस: फाइनेंस कंपनी को चकमा देने वाले कारोबारी को तीन माह कैद तथा 3 लाख का अर्थदंड

रायपुर। फाइनेंस कंपनी से लोन लेने के बाद रकम वापस नहीं लौटाने और चेक बाउंस कराने वाले कारोबारी को कोर्ट ने तीन माह की सजा और 3 लाख भुगतान अदा करने को कहा है। यदि राशि जमा नहीं किया तो दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साक्षी दीक्षित ने इसका फैसला सुनाया है। अधिवक्ता मोहम्मद साजिद खान और अभिषेक तंबोली ने बताया कि रायपुर के सीजीएसबी फाइनेंस कंपनी से नवीन माखीजा (31 साल) ने 2017-18 में एक लाख 50 हजार रुपए का लोन लिया था। लोन लेने के दौरान उसने चेक जमा कराया था। बैक में इसे निर्धारित समय पर लगाने पर लगातार यह बाउंस हो गया। इसकी जानकारी कंपनी के डायरेक्टर शुभम राय निवासी चंगोराभाठा ने कारोबारी दी। लेकिन वह हर बार झांसा दे रहा था। उसे सेटलमेंट के लिए भी बुलाया गया। इस दौरान वह 1 लाख 50 हजार रुपए देने पर सहमति बनने पर फिर से चेक दे दिया। लेकिन फिर वह बाउंस होने पर कंपनी ने कोर्ट में धारा 138 के तहत आवेदन लगाया गया। जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद झांसा देने वाले कारोबारी को तीन माह की सजा और एक लाख 50 हजार भुगतान करने का फैसला सुनाया है।

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