कोपरा जलाशय में मछली पालन हेतु लीज के लिए आवेदन 27 जून तक
बिलासपुर. तखतपुर ब्लॉक स्थित कोपरा जलाशय को मछली पालन हेतु लीज पर लेने हेतु मछुआ सहकारी समितियों या समूहों से 27 जून 2025 तक आवेदन मंगाए गए हैं। उप संचालक मछली पालन विभाग ने बताया कि इच्छुक समितियां या समूह शाम 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र कार्यालयीन दिवस एवं अवधि में कार्यालय उप संचालक मछलीपालन में प्रस्तुत कर सकतें हैं। निर्धारित तिथि पश्चात् समिति या समूह के आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा एवं डाक से प्रेषित आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे। कोपरा जलाशय की औसत जलक्षेत्र 117.17 हे. है। वार्षिक मत्स्य उत्पादन 44.86 मी.टन है। एक वर्ष में लीज से प्राप्त आय नीलामी राशि को छोड़कर 6.23 लाख रूपए है। जलाशय आबंटन हेतु प्रारंभिक प्रस्तावित लीज राशि 6.85 लाख है।
जलाशय लीज पर लेने हेतु पात्रता एवं शर्तें-
जलाशय की कार्यक्षेत्र की सक्रिय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति। जलाशय के निकटस्थ स्थानीय मछुआ समूह। उक्त दोनो वर्ग के मछुआ सहकारी समिति या समूह नहीं होने के स्थिति में 08 कि.मी. की परिधि में आने वाली व अन्य मछुआ सहकारी समिति या समूह को प्राथमिकता दी जावेगी। प्राथमिकता कम के बिन्दु 1. 2 एवं 3 के समिति या समूह न होने अथवा जलाशय को लीज पर लेने के इच्छुक नहीं होने के स्थिति में अन्य जलाशय परिधि के 08 किमी. ऊपर की परिधि में आने वाले मत्स्य सहकारी समिति या समूह को दिया जा सकेगा। मछुआ सहकारी समिति या समूह को 2.00 हेक्टेयर प्रति सदस्य (व्यक्ति) के मान से जलाशय पट्टे पर दिया जा सकेगा। एक समिति एक की आवेदन कर सकेंगी। आवेदन में समिति का विधि अनुकुल ठहराव प्रस्ताव लीज राशि की सहमति एवं अनुबंध की शर्तों को पालन करने की सहमति का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा। पट्टा स्वीकृति होने के दिनांक से संबंधित समिति या समूहों को 10 दिवस के अन्दर लीज राशि की प्रथम किस्त जमा कर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
जलाशय का जलक्षेत्र 2.00 हे. है प्रति व्यक्ति से मान से यदि एक समिति से अधिक समिति लीज पर लेना चाहेगी तो पृथक-पृथक प्रस्ताव या आवेदन देना होगा ऐसी स्थिति में सभी समितियों से अनुबंध का निष्पादन किया जायेगा जिसके अनुसार सभी समिति समान रूप से शासकीय देनदारी या शर्तों के पालन के लिये जिम्मेदार होगी। यदि एक से अधिक समितियां सम्मिलित होकर किसी एक समिति को अधिकृत कर लीज पट्टा लेना चाहेगी तो सहकारी नियमों के तहत पंजीयन कर तैयार अपेक्स बाडी माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगी। स्वीकृत पट्टाधारी द्वारा अनुबंध शर्तों के अनुसार समयावधि में अनुबंध का निष्पादन पंजीकरण नहीं किये जाने की स्थिति में स्वीकृत पट्टाधारी का पट्टा निरस्त करते हुए अन्य समितियों या समूहों के प्रेषित आवेदन पर विचार किया जावेगा। स्वीकृत पट्टा धारक को प्रथम किस्त की लीज राषि का 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि प्रथम पक्षकार के पक्ष में जमा करनी होगी। जिसे अंतिम वर्ष की लीज राशि में समायोजन किया जावेगा।
पट्टाधारक द्वारा अनुबंध शर्त उल्लघंन किये जाने के स्थिति में संबंधित जिले के विभागीय जिला अधिकारी द्वारा पट्टाधारक को वांछित कार्यवाही हेतु 15-15 दिवस के अंतराल में 03 नोटिस देकर सक्षम विहित प्राधिकारी (संचालक मछली पालन छ.ग.) की अनुमति से पट्टा निरस्त कर सकेगा। स्वीकृत पट्टा धारक को संबंधित जलाशय में मत्स्य पालन विकास का कार्य सुचारू रूप से जारी नियम निर्देशों के तहत किये जाने हेतु विभाग में पदस्थ अधिकारी द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देश दिए जा सकेंगे, जिसका पालन पट्टाधारक को अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक जलाशयों में मत्स्याखेट छ.ग. नदी नियम अंतर्गत प्रतिबंधित रहेगा, जिसका पालन पट्टाधारक को करना अनिवार्य होगा। पट्टाधारक को शासन द्वारा निर्धारित साईज एवं मछली निकालने की सहमति देनी होगी तथा पट्टाधारक को मत्स्य बीज उत्पादन एवं अनुसंधान कार्यों के लिए विभाग के मांग अनुरूप मत्स्य प्रजनक निर्धारित शासकीय दर पर आपूर्ति करनी होगी। संचालक मछलीपालन छ.ग. महोदय द्वारा जारी लीज राशि अन्तिम मानी जावेगी, जो आवेदनकर्ता को मान्य होगा।