न दलाल, न दफ्तर की दौड़, दूसरे राज्य ले जा सकेंगे गाड़ी
देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में बसने वाले लोगों के लिए अपनी पुरानी गाड़ी साथ ले जाना अब किसी बड़ी जंग को जीतने जैसा नहीं होगा। नीति आयोग ने केंद्र सरकार को एक क्रांतिकारी सुझाव दिया है, जिसके तहत वाहनों के अंतरराज्यीय हस्तांतरण (Interstate Transfer) के लिए अनिवार्य ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (NOC) की फिजिकल प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही गई है। यदि केंद्र इस सिफारिश को हरी झंडी देता है, तो वाहन मालिकों को आरटीओ (RTO) के चक्करों और दलालों के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी।
नीति आयोग का मानना है कि ‘डिजिटल इंडिया’ के इस दौर में जब सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, तो कागज के टुकड़ों के लिए हफ्तों इंतजार करना तर्कसंगत नहीं है। आयोग का प्रस्ताव है कि ‘वाहन 4.0’ पोर्टल की क्षमताओं का विस्तार कर ‘ऑटो-जनरेटेड क्लीयरेंस’ की व्यवस्था शुरू की जाए।


