उपचार उपरांत वापस होने एवं बाहर से लाये गये मरीजों की दें सूचना : कलेक्टर

बलरामपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु फिजीकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। लाॅकडाउन के दौरान जिले के अंतर्गत मरीजों को चिकित्सा कारणों से आने-जाने हेतु प्रशासन द्वारा वाहन पास प्रदाय किया जा रहा है, जिनमें एम्बुलेंस अथवा निजी वाहन शामिल हैं। जिनके द्वारा मरीजों के उपचार उपरांत वापसी होने पर स्थानीय प्रशासन एवं जिला चिकित्सा अधिकारी को सूचना दिया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने इन्सीडेंट कमान्डर/सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के साथ-साथ आस-पास के जिलों के सभी एम्बुलेंस संचालकों को सूचित करें कि भविष्य में प्रत्येक ऐसे बाहर से लाये गये मरीजों की यथासंभव अग्रिम अनुमति एवं जिले में पहुंचने के एक घण्टे के भीतर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/जिला चिकित्सालय/पुलिस थाना अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को लिखित सूचना दी जावे। उक्त संबंध में एम्बुलेंस अथवा निजी वाहन संचालकों द्वारा किसी भी प्रकार की उल्लंघन की दशा में उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।

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