गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों को कार्यालय फिर से आना शुरू करने से छूट दें : केद्र ने विभागों से कहा


नई दिल्ली.कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों को ऑफिस नहीं बुलाने को कहा है. कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश देते हुए कहा है कि केंद्रीय सरकारी विभाग गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग कर्मी और पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को ऑफिस न बुलाएं. कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर यह सलाह दी गई है.

यह निर्देश ऐसे समय आया है जब कोविड-19  (Covid-19) महामारी के मद्देनजर मंत्रालय द्वारा एक दिन पहले ही 50 फीसदी कनिष्ठ कर्मियों को कार्यालय से काम शुरू करने की इजाजत दी गई थी.

मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जो पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं और लॉकडाउन (Lockdown) लागू होने से पहले से ही इन बीमारियों को लेकर उनका इलाज चल रहा है, जहां तक संभव हो सके उन्हें इलाज कर रहे डॉक्टर के चिकित्सीय दस्तावेज पेश करने के बाद रोस्टर ड्यूटी से छूट दी जाए. इसी तरह से गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को भी तैयार होने वाले ड्यूटी रोस्टर में शामिल नहीं किया जा सकता है. मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी किया है.

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