मारपीट करने वाले आरोपीगण पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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सागर. न्यायालय श्रीमती आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई के न्यायालय ने आरोपीगण कीरत सिंह पिता कमल सिंह लोधी उम्र 22 वर्ष एवं कमल सिंह पिता दुर्ग सिंह लोधी उम्र 55 साल दोनो निवासी घोरट थाना खुरई जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए दोनो आरोपीगण को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोक राज शास्त्री ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2011 को फरियादी अर्जुन सिंह पिता करण सिंह लोधी ने थाने में रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को शाम 5ः30 बजे पुरानी बुराई पर से आरोपी कमल सिंह तथा कीरत सिंह ने गंदी गंदी गालिया दी और मारपीट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पीडित अर्जुन सिंह का मेडीकल परीक्षण उपरांत जिला अस्पताल सागर में एक्स-रे कराया जिसमें पीडित के पैर में अस्थि भंग होने से अपराध धारा 325 भादवि का मामला कायम का विवेचना मेें लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

अभियोजन द्वारा प्रकरण में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये।न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर तीनों आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपीगण कीरत सिंह पिता कमल सिंह लोधी उम्र 22 वर्ष एवं कमल सिंह पिता दुर्ग सिंह लोधी उम्र 55 साल दोनो निवासी घोरट थाना खुरई जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए दोनो आरोपीगण को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया गया।

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