न्यायालय ने हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी पर 3000 रुपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी राजकुमार पिता रूपसिंह वर्ष निवासी निवाली, जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 पये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 10.12.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खेतिया रोड़ निवाली में राजकुमार नाम का एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचने हेतु उसके घर के पीछे खड़ा है। सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर देखा वहां एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन लिये दिखा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजकुमार पिता रूपसिंह निवासी निवाली, जिला बडवानी का होना बताया। आरोपी के कब्जे से एक केन को चौक करने पर केन में 30 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ की शराब होना पाई गई। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया तब आरोपी से उक्त शराब जप्त की गई। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।