शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 2500 रूपये का जुर्माना

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ सा.द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा बिना ड्राइविंग लायसेंस व शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के आरोप में आरोपी मगन पिता गोरखसिंह उम्र 27 वर्ष निवासी गुडी थाना पाटी, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में 2000 रू. जर्माना, धारा 3/181 में 500 रू जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।

मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 22.12.2020 को सउनि संतोष सावले द्वारा बोकराटा रोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन मो.सा. क्रमांक एम.पी.46एम.टी.0705 के चालक मगन पिता गोरखसिंह से ड्राइविंग लायसेंस का पूछने पर लायसेंस नहीं होना बताया तथा वाहन चालक मगन के मुंह से शराब की अत्यधिक बदबू आने से वाहन चालक मगन को मेडिकल परीक्षण के लिए सी.एच.सी. पाटी में मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसमें आरोपी मगन नशे मे होना पाया गया। आरोपी मगन द्वारा शराब पीकर व बिना ड्राइविंग लायसेंस के वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185, 3/181, 146/196 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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