शादी और अन्त्येष्टि में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे

File Photo

बिलासपुर. नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण हेतु सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शादियों में 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा तथा अन्त्येष्टि में भी 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों को अपील की जाये कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना पाॅजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आईसोलेशन प्रोटोकाॅल के पालन की समय-समय पर जांच की जाये। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाए ताकि संक्रमण आगे न फैले।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!