सिर्फ इसलिए किसी का घर कैसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली. तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है।

अदालत ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसका घर नहीं गिराया जा सकता। अदालत ने कहा कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगी। अब मामले की सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम अखिल भारतीय आधार पर दिशानिर्देश तय करने का प्रस्ताव करते हैं।

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