May 31, 2024

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विकासखण्ड स्तरीय छत्तीसगढ़ युवा उत्सव का आयोजन 18 नवंबर को : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को देश एवं लोक संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ युवा उत्सव का आयोजन 04 स्तरों पर किया जा रहा है। विकासखण्ड स्तर पर छत्तीसगढ़ युवा उत्सव का आयोजन 18 नवंबर 2022 को विकासखण्ड मुख्यालयों में आयोजित होगा। विकासखण्ड स्तरीय आयोजन हेतु कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विकासखण्ड युवा उत्सव दो आयु वर्ग (15 से 40 वर्ष एवं 40 वर्ष से अधिक) में आयोजित होगी।
युवा उत्सव के आयोजन में निम्नांकित विधायें सम्मिलित है:-
लोकनृत्य (टेप रिकॉर्डेड संगीत मान्य नहीं होंगे), लोकगीत (फिल्मी गीत मान्य नही होंगे), एकांकी नाटक, शास्त्रीय गायन हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन कर्नाटक शैली, शास्त्रीय वादन (सितार, बांसुरी, तबला, वीणा, मृदंगम), हारमोनियम वादन ( सुगम वादन), गिटार वादन (भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत), शास्त्रीय नृत्य (मणीपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कत्थक, कुचीपुड़ी), वक्तृत्व कला (तात्कालिक भाषण)। लोकगीत के अंतर्गत पंडवानी एवं भरथरी भी सम्मिलित होंगे।
उपरोक्त विधाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विधाएं भी सम्मिलित होगी:-
सुआ, पंथी, करमा नाचा सरहुल नाचा, बस्तरिहा लोकनृत्य राउत नाचा, फुगड़ी, भौंरा, गेड़ी दौड़, पारम्परिक वेशभूषा (विविध वेशभूषा) प्रतियोगिता, फूड फेस्टिवल (छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के आधार पर प्रतियोगिता), चित्रकला प्रतियोगिता (छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के चित्रण के आधार पर), वाद-विवाद (तात्कालिक एवं समसामयिक विषयक) क्विज, निबंध, कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, लोक साहित्य
इच्छुक प्रतिभागी संबंधित विकासखण्ड के जनपद पंचायत में संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते है| विकासखण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तरीय युवा उत्सव में सम्मिलित कराया जाएगा।
न्यायाधीश ने न्यायालय से बाहर आकर लकवाग्रस्त पक्षकार के मामले का समझौते के आधार पर किया निराकरण : जिला न्यायालय बिलासपुर के परिसर में आज संपन्न हुई नेशनल लोक अदालत में अष्टम जिला दावा अधिकरण एवं नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रमांक-12 बिलासपुर (छ0ग0) श्री प्रशांत कुमार शिवहरे के न्यायालय में लंबित दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 52/2020 रितु मनहरे व अन्य विरूद्व आशुतोष शुक्ला व अन्य में आवेदकगण तथा बीमा कंपनी के मध्य आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा किया गया है जिसमें 19,00,000/-(उन्नीस लाख रूपये) में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हेतु सहमति बनी।  उक्त प्रकरण में मृतक लाखेश्वर मनहरे जिसकी दिनांक 21.12.2019 को मोटरसायकल से सिमगा स्थित अपने रिश्तेदार के गांव मांढ़रकला जाने के दौरान जब वह दामाखेड़ा ओव्हरब्रीज को पार कर आगे बढ़ रहा था उसी समय बिलासपुर की ओर से आ रही वाहन ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक लाखेश्वर मनहरे को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया जिससे उसके घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और उसके साथ राहुल उर्फ हरिशंकर एवं ओमप्रकाश को अत्याधिक गंभीर चोटें आई थी।  उपरोक्त प्रकरण में मृतक लाखेश्वर मनहरे की पत्नी ऋतु मनहरे, दो पुत्रियां क्रमशः दृष्टि मनहरे एवं गनिया मनहरे तथा मृतक के पिता विश्राम मनहरे एवं माता श्रीमती शांता मनहरे के द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति बाबत् दावा आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मृतक लाखेश्वर मनहरे के पिता विश्राम मनहरे जो कि लकवाग्रस्त रहे है, को भी जिला न्यायालय परिसर में उनके परिजनों द्वारा लाया गया था। विश्राम मनहरे दावा अधिकरण के समक्ष स्वतः पहुंचने में असमर्थ रहा तब उक्त दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री प्रशांत कुमार शिवहरे न्यायालय कक्ष से निकलकर जिला न्यायालय परिसर में विश्राम मनहरे से स्वतः मिलकर उसका हालचाल पूछा और उसकी शारीरिक असमर्थता पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरांत उसकी ओर से प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार करते हुये आवेदकगण के पक्ष में राजीनामा एवार्ड पारित करने की घोषणा की।  उपरोक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा पक्षकारों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पोर्टफोलियो जज द्वारा लोक अदालत की खण्डपीठों का किया गया निरीक्षण – 
जिला न्यायालय बिलासपुर एवं तालुका न्यायालयों में लोक अदालत की कुल 34 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिला बिलासपुर के पोर्टफोलियो जज एवं छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय न्यायमूर्ति श्री पी0सेम0कोशी द्वारा जिला न्यायालय बिलासपुर हेतु गठित खण्डपीठों का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर श्री अशोक कुमार साहू एवं जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर बाजपेयी उपस्थित थे।

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