May 7, 2024

स्कार्पियो एवं डिजायर गाड़ी से गांजा की तस्करी करने वाले सभी आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. स्कार्पियो एवं डिजायर गाड़ी से गांजा की तस्करी करने वाले सभी आरोपियो भूपेंद्र साहू, मुकेश राजपूत , आशीष कुमार गोंड़, लकी उर्फ लक्ष्मीप्रसाद , गुणेश्‍वर साहू एवं हेमंत निषाद को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत धारा 36 (1) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर, श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने दोषी करार देते हुये स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा- 8 सहपठित धारा- 20(ख)(ii)(सी) के तहत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है । मामले में सह-अभियुक्त सतीश सेन फरार है एवं एक अन्य आरोपी मुकेश को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया गया। मामले की पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय पटैल एवं सौरभ डिम्हा ने की । जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभाारी सौरभ डिम्हा द्वारा बताया गया कि दिनॉक 23.03.2021 को थाना मोतीनगर में पदस्थ सहायक उप-निरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लेहदरा नाका रेल्वे फाटक भोपाल-झांसी वायपास रोड पर स्कार्पियो एवं डिजायर वाहन से अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रय हेतु 5-6 लोग खड़े है मुखबिर की सूचना अनुसार पुलिस अधिकारी हमराह स्टाफ सहित लेहदरा नाका  भोपाल-झांसी वायपास पहुचे, जहॉ पर दो संदेहास्पद वाहन स्कार्पियों क्र. सीजी 05 एए 1158 एवं डिजायर गाड़ी क्रं. एमपी 15 1662 खड़ी मिली जिन्हें घेराबंदी  कर उनमें बैठे व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनमेें से दो व्यक्ति मौके से भाग गये थे। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम- भूपेंद्र, मुकेश, हेमंत जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़ व आशीष कुमार, लकी जिला-कांकेर छत्तीसगढ़ तथा गुणेश्‍वर थाना -कंतमाल बौद्ध(उड़ीसा) होना बताया। संदेही भूपेंद्र, मुकेश राजपूत एवं आशीष गौड़ निवासी छत्तीसगढ़ के अधिपत्य के वाहन डिजायर गाड़ी क्रं. एमपी 15 1662 से एक प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी मिली जिसमें मादक पदार्थ गांजा पाया गया जो बोरी सहित कुल वजन 23.140 किलोंग्राम निकला तथा दूसरी बोरी  मे कुल 22.140 किलोग्राम गांजा पाया गया एवं संदेही लक्की उर्फ लक्ष्मीप्रसाद, गुणेश्‍वर साहू एवं हेमंत निषाद के अधिपत्य के वाहन स्कार्पियों क्र. सीजी 05 एए 1158 से एक प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी में 15.110 किलोग्राम गांजा तथा दूसरी प्लास्टिक की बोरी में से 15.080 किलोग्राम गांजा पाया गया। आरोपीगण के अधिपत्य से दोनो वाहनो से कुल 75 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया । उक्त गांजा जब्त कर पंचनामा कार्यवाही की गई। अभियुक्तगण का कृत्य 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पाये जाने से उनको गिरफ्तार किया गया । थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर में धारा -8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय विशेष न्यायाधीश ​(अंतर्गत धारा 36 (1) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर, श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने दोषी करार देते हुये आरोपीगण को उपरोक्त सजा से दंडित किया है।

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