May 3, 2024

शासकीय राशि में घोटाला, दो तत्‍कालीन मुख्‍य नगरपालिका अधिकारियों एवं दो उपयंत्रियों की जमानत याचिका खारिज,भेजा जेल

टीकमगढ़. अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हुये भ्रष्‍टाचार एवं अनियमिताओं के संबंध में सागर कमिश्‍नर की प्रारंभिक जांच में उक्‍त आरोपियों की संलिप्‍तता पाई गयी थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिनांक 24.04.2017 से 08.06.2021 तक कुल 1767 हितग्राहियों के आवास स्‍वीकृत किये गये थे, उनके आवास निर्माण हेतु 2.50 लाख रूपये की राशि तीन किश्‍तों में प्रदाय करने का प्रावधान है, जबकि संबंध‍ित निकाय द्वारा गलत हितग्राहियों का चयन किया जाकर 55 लाख रूपये की राशि का दुरूपयोग किया गया है। इस योजना के अंतर्गत और भी कई अनियमितताएं आरोपीगण द्वारा एक षडयंत्र की तहत की गई। उनके कृत्‍यों के लिये ईओडब्‍ल्‍यू द्वारा भादवि की धारा 420 व 120 बी तथा भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का अपराध 10.01.2022 को दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। उल्‍लेखनीय है कि आरोपियों को 22.04.2022 को जेल भेजा गया था, उनके द्वारा अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से जमानत आवेदन दिनांक 25.04.2022 को प्रस्‍तुत किया गया था। उक्‍त मामले में अभियोजन की ओर से तर्क विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्‍त श्री संदीप सरावगी द्वारा रखे गये जिनसे सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ द्वारा आरोपीगण के जमानत आवेदन को 25.04.2022 की शाम को मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निरस्‍त किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post नाबालिग बालिका को जबरन अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्‍कार करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
Next post पर्यटन मण्डल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव का जन्मदिन उल्लास और उमंग से मनाया गया, लोकसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बधाई देने पहुंचे
error: Content is protected !!