May 1, 2024

SC में पश्चिम बंगाल सरकार को झटका, DGP की नियुक्ति प्रक्रिया पर दायर याचिका खारिज


नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया (DGP Appointment Process) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया और अधिकारों का दुरुपयोग है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने की थी ये मांग

बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि राज्य सरकार को बिना संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) के दखल के डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति दी जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

जान लें कि सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को डीजीपी नियुक्त करने की परमिशन देने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका में मांग की थी कि राज्य सरकार को डीजीपी नियुक्त करने के मामले में छूट मिलनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट 2018 के प्रकाश सिंह केस के आदेश को बदल दे, जिसमें पुलिस विभाग में सुधार के लिए निर्देश दिया गया था कि राज्य के डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के बनाए गए पैनल में से तीन मोस्ट सीनियर ऑफिसर में से होगी. जान लें कि पश्चिम बंगाल की याचिका को जस्टिस एलएन राव, बीआर गवई और बीवी नागारत्ना ने खारिज किया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post ट्रेन के अंदर अंडरगारमेंट में घूम रहे थे JDU MLA Gopal Mandal, बवाल मचा तो दिया ये अजीब तर्क
Next post सब काम छोड़कर Adult Sites पर Prostitutes को तलाश रहे तालिबानी लड़ाके, बड़ा खौफनाक है प्लान
error: Content is protected !!