सागर. विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी भूपेंद्र रजक को भा.दं.वि. 1860 की धारा 354(क)(प) के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11
सागर. विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मोतीलाल अहिरवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा- 5(स) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व आठ हजार रूपये अर्थदण्ड एवं भा.द.वि. की
सागर. विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल लोधी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा- 5(स) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व आठ हजार रूपये अर्थदण्ड एवं भा.द.वि. की
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी माखन राव पिता अम्बाराम राव, जाति ढोली आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरवल, थाना कोतवाली आगर जिला आगर म.प्र. को भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रू. अर्थदंड , पॉक्सो एक्ट
शाजापुर. विशेष न्यायाधीश, अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम शाजापुर म0प्र0 द्वारा आरोपी गोरधन सिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुंजारिया को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रू के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 450 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और रु. 500 के
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू पिता बाबूलाल सौराष्ट्रीय, आयु 21 वर्ष, निवासी दशहरा मैदान जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(j)(ii)/6 एवं धारा 5(L)/6 में दोषी पाते हुये प्रत्येक धारा में
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी लखन पिता दामोसिंह उर्फ दामोदरसिंह निवासी मगरोला को धारा 324 भादवि के अपराध मे एक वर्ष के सश्रम करावास एवं 2000/- (दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी
सागर. शिव बालक साहू, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा पारित निर्णय में आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी रामेश्वर उर्फ रामू पटैल पिता दीपक पटैल निवासी – ग्राम ढाना थाना सुरखी जिला सागर (म.प्र.) को धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी कामिल खॉ पिता मकबूल खॉ उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नांदनी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवंं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/12/2020
सागर. जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में न्यायाधीश श्रीमान् अनुज कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने लात, घूसों व लाठी से मारपीट कर उमरिया मुहल्ला टड़ा निवासी राजा उर्फ रहीश की हत्या करने वाले अभियुक्त कमलेश पिता बारेलाल प्रजापति निवासी ईदलपुर को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 2000
शाजापुर. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर द्वारा आरोपी अरविंद पिता सवाई सिंह मेवाडा उम्र 23 वर्ष ग्राम पानखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड
सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर. प्रजापति तहसील रहली जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त दयाराम पिता हरिसींग उर्फ हल्लू गौंड़ उम्र 21 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली जिला सागर को भादंवि की धारा 354 सहपठित धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के सश्रम
सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति नीलम शुक्ला सागर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका को बुरी नियत से उठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले अभियुक्त सुनील पिता घंटीलाल रैकवार उम्र 21 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत देवरी जिला सागर को भादंवि, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में 5-5 वर्ष
सागर. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला, तहसील-खुरई जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले जाने के अभियुक्त सुरेन्द्र बालमीकि पिता हुकुमचंद बालमीकि उम्र 20 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत बीना जिला सागर को भादवि की धारा 363 के आरोप में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा
सागर. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला, तहसील-खुरई जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त शैतान सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 9(डी) सहपठित धारा 10 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का दंडादेश पारित किया। राज्य शासन की ओर से
सागर, रहली. विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर. प्रजापति, रहली जिला सागर की न्यायालय ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार व गर्भवती करने के अभियुक्त शनि उर्फ प्रिंस पिता शीतलचंद्र जैन उम्र 33 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली जिला सागर को भादवि की धारा 376(2)एन सहपठित धारा 3/4 सहपठित धारा
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी ओमकार मेवाडा पिता हरिबक्स उम्र 34 साल निवासी धोलपुर शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 324 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक
सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति नीलम शुक्ला सागर की न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त लल्लू पठान उर्फ ताजुद्दीन पिता जलील खान उम्र 26 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत केन्ट सागर को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी जीवन उर्फ कुंदन पिता भेरूलाल, आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम साजोदा, जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में
सागर. न्यायालय आर. प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी शोभाराम कोरी पिता राकेष कोरी उम्र 20 साल निवासी थाना अंतर्गत गोपालगंज सागर को बलात्कार के प्रयास एवं हत्या का दोषी पाते हुए धारा 376(क)/511 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 302 भादवि में