नयी दिल्ली. सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगाए जाने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती कर दी है। यह बदलाव एक जून से लागू होगा। हालांकि, घरेलू खपत वाले ईंधन पर कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना