कुल्हाड़ी एवं लाठी से मारपीट करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारपीट करने वाले आरोपी नीलेष राऊत को न्यायालय अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीष जिला सागर, श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि की धारा-307 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 323 के तहत 03 माह सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है । मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2020 को थाना सुरखी में सूचनाकर्ता सुनील कुमार राऊत ने रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम सुरखी में रहता है, उनका नीलेश राऊत, प्रताप राऊत से एक वर्ष से पारिवारिक जमीनी विवाद चल रहा है। दिनांक 14.03.2020 को रात्रि करीब 8ः30 बजे सूचनाकर्ता सुनील कुमार अपने भाई परमानंद एवं परिवार के अन्य लोगों के साथ घर पर था, उसी समय आरोपी नीलेश उसके मकान के पास रोड किनारे लगे मुनगा के पेड़ को काट रहा था। सूचनाकर्ता के भाई परमानंद ने आरोपी नीलेश एवं प्रताप को पेड़ काटने से मना किया तो इसी बात पर से दोनों पेड़ काटना बंद करके गाली देते हुये बोले तेरे भाव बढ़ गए हैं, आज इसे ही काट देते है। यह बात कहकर आरोपी नीलेश कुल्हाड़ी लेकर, आरोपी प्रताप लाठी लेकर, उसके भाई परमानंद को जान से खत्म करने की धमकी देते हुए मारने दौड़े, परमानंद जान बचाने के लिए भागकर अपने घर के अंदर घुस गया तथा दरवाजा लगा लिया। आरोपी प्रताप व नीलेश ने दरवाजे में लात मारी जिससे दरवाजा खुल गया, दोनों घर के अंदर घुस गए, नीलेश ने परमानंद को जान से खत्म करने की नियत से उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी, बचने के लिए परमांद फर्श पर लेट गया तो परमानंद की पीठ पर कुल्हाड़ी लगी, आरोपी प्रताप ने लाठी से मारपीट की थी। सूचनाकर्ता सुनील कुमार जब बचाने गया तो आरोपी नीलेश ने एक कुल्हाड़ी उसके सिर में मारी जिससे कटकर उसे चोट आई, खून निकलने लगा था। उसके पश्चात दोनों आरोपीगण वहां से भाग गए। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-सुरखी द्वारा धारा- 307, 450, 294, 506, 323, 34 भादवि का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहॉ विचारण उपरांत अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।