April 5, 2026
शादी के लिए यूपी सरकार देती है 1 लाख की मदद
उत्तर प्रदेश सरकार जनता की मदद के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है. इसी में एक योजना ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ भी है, जिसके तहत सरकार शादी के लिए 1 लाख रुपये तक की मदद करती है. दरअसल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत अब प्रति जोड़े को 1 लाख तक की सहायता यानी 60,000 नकद, 25,000 उपहार और 15,000 अन्य खर्च रूप में देती है. यह योजना जरूरतमंद, विधवा या दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को प्राथमिकता देती है. चलिए आपको बताते हैं यूपी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए कैसे आवेदन करें.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ किसे मिलेगा
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- दुल्हन की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- यह योजना सभी समुदायों के लिए है


