तखतपुर सचिव संघ अध्यक्ष पर गिरी गाज, 12.4 लाख की वित्तीय गड़बड़ी में पंचायत सचिव निलंबित
फर्जी भुगतान, नियम विरुद्ध नगद आहरण और अभिलेखों में भारी अनियमितता उजागर
बिलासपुर। तखतपुर जनपद के सचिव संघ के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत नगोई में पदस्थ पंचायत सचिव तुलसी ध्रुव को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और शासकीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में जिला पंचायत बिलासपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला स्तरीय जांच में लाखों रुपये की वित्तीय गड़बड़ी, नियम विरुद्ध भुगतान और अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। जिला पंचायत के आदेश के अनुसार जांच में पाया गया कि सचिव ने रोकड़ पंजी लेखा नियम, 1999 का उल्लंघन करते हुए 12 लाख 14 हजार 701 रुपये का नगद आहरण कर सामग्री खरीदी में खर्च किए। जबकि नियमानुसार 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान संबंधित हितग्राही के बैंक खाते के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। जांच के दौरान नाली सफाई, चबूतरा निर्माण और अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्यों में मजदूरी भुगतान के बिल-वाउचर में कार्य दिवस और तिथि दर्ज नहीं होने से 1.88 लाख रुपये की अनियमितता सामने आई। वहीं भवन निर्माण, सीसी रोड और सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों में 4.81 लाख रुपये का भुगतान बिना विधिवत पावती हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेजों के किए जाने का भी खुलासा हुआ। जांच दल ने यह भी पाया कि पंप सेट, स्ट्रीट लाइट, मोटर पंप और पाइप की खरीदी में माल सामग्री क्रय नियम-2013 का पालन नहीं किया गया। खरीदी गई सामग्री स्टॉक पंजी में दर्ज नहीं थी तथा ग्राम पंचायत में अनिवार्य अभिलेखों का भी संधारण नहीं किया गया। स्थल निरीक्षण में पंप संधारण कार्य बिना प्राक्कलन के कराए जाने की बात भी सामने आई।
सचिव से मांगा जवाब
जिला पंचायत ने पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर सचिव से जवाब मांगा था, लेकिन स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद पंचायत सेवा नियम, 1999 के तहत तुलसी धु्रव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। तखतपुर सचिव संघ के अध्यक्ष पर हुई इस कार्रवाई से पंचायत महकमे में हडक़ंप मच गया है।


