गांजा तस्कर बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ एसीबी ने चार्जशीट पेश की
62 लाख 28 हजार 137 रुपए की संपत्ति का मिला ब्यौरा
बिलासपुर. ट्रेनों से गांजा सप्लाई करने वाला बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरों ने चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में आरोपी कांस्टेबल के नाम पर आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट करेगी।
एसीबी ने आरोपी संतोष कुमार राठौर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 57/2024, धारा 13(1)बी, 13(2) पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधित अधि.2018 का पंजीबद्ध है। 1 दिसंबर 2024 को आरोपी संतोष के बिलासपुर स्थित निवास स्थान सहित अन्य स्थानों पर एसीबी द्वारा छापा कार्रवाई की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी के आय व्यय के संबंध में संकलित जानकारी के आधार पर आरोपी का आय 46 लाख 8 हजार 341 रूपए व व्यय 62 लाख 28 हजार 137 रूपये होना पाया गया। आय की तुलना में आरोपी का व्यय अधिक होना पाया गया। संग्रहित साक्ष्य से आय से अधिक संपत्ति धारित करने का अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियोग पत्र पेश करने की कार्रवाई की गई।
जानिए ये है पूरा मामला
संतोष राठौर पर आरोप है कि जीआरपी में पदस्थ रहने के दौरान उसने तीन आरक्षकों मन्नू प्रजापति, सौरभ नागवंशी और लक्ष्मण गाइन के साथ मिलकर ट्रेन में गांजा तस्करी करने वालों को पकड़ा था। जब्त गांजा अपने पास रखने और आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के बदले रुपए लिए थे। रुपयों को चारों ने आपस में बांट लिया। इस मामले में जीआरपी बिलासपुर में धारा 20(बी) और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।


