महिला एवं बाल विकास विभाग व चाईल्ड लाईन की समझाईश पर रूकी नाबालिक की शादी

बलरामपुर. बलरामपुर  विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम राधाकृष्णनगर में बाल विवाह की पूरी तैयारी हो गई थी। जिला बाल संरक्षण के आदेश से ग्राम में पहुंचे चाईल्ड लाइन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग व पुलिस के अधिकारियों के सयुक्त टीम ने नाबालिक की शादी रूकवा दी। मामला बलरामपुर विकासखंड के ग्राम कमलपुर का है, स्थानीय चाईल्ड लाइन को सूचना मिली कि ग्राम कमलपुर, थाना रामानुजगंज के श्री प्रभास मण्डल द्वारा अपनी पुत्री 17 वर्ष 10 माह की नाबालिक लड़की का विवाह ग्राम राधाकृष्णनगर में अपने रिस्तेदार के यहां लाकर गांव के एक लड़के से कराया जा रहा था। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल महिला बाल विकास अधिकारी, चाईल्ड लाइन बलरामपुर टीम, पुलिस चौकी गणेश मोड़ के चौकी प्रभारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन सहित संयुक्त टीम बनाकर विवाह स्थान ग्राम राधाकृष्णनगर बालिका के रिस्तेदार के यहां जाकर बाल विवाह को रोका गया। टीम द्वारा बालिका के परिजनां को समझाईश दी गई कि बालिका का बाल विवाह कानूनन रूप से अपराध है, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालिका का विवाह करना अपराध की श्रेणी में आता है, विवाह में शामिल पंडित, बाजा वाले, टेंट वाले, बाराती, घराती सहित पूरे नाते-रिश्तेदार को सजा हो सकती है। कम उम्र में विवाह होने पर लड़की को शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समझाईश उपरांत बालिका के पिता द्वारा गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन एवं ग्रामिणों की उपस्थिति में लिखित में इकरारनामा दिया गया, कि बेटी की शादी को स्थगित कर दिया गया है, 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही वह अपनी बेटी का विवाह करेगा।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!