अनुसूचित जाति एवं जनजाति राहत योजना अंतर्गत 26 लाख 75 हजार राहत राशि स्वीकृत

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 1995 के तहत् जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर  श्याम धावड़े की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत् पुलिस अधीक्षक से प्राप्त 16 प्रकरणों पर नियमानुसार राहत राशि की स्वीकृति प्रदान करने तथा अध्यक्ष की अनुमति पर अन्य विषयों पर चर्चा की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी के द्वारा क्रमानुसार प्रकरणों की जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित समिति के सदस्यों ने 16 प्रकरणों पर चर्चा करते हुए 26 लाख 75 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की। बैठक में कलेक्टर  श्याम धावड़े ने जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शासन द्वारा इसका सरलीकरण किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी को न्यूनतम दस्तावेज के साथ आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक  टी.आर. कोसिमा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनजाति समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। प्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों का कत्र्तव्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारों का हनन् न हो। इसके बाद हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम 2013 की धारा-24 की उपधारा (1) के तहत् सेप्टिक टैंक तथा अन्य जोखिम पूर्ण तरीके सफाई संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। सफाई कर्मियो के लिए सुरक्षा उपकरण जैसे टार्च, दस्ताने वितरण संबंधी प्रस्ताव ध्वनि मद से पारित किया गया। जिससे सफाई कर्मी पूर्ण सुरक्षात्मक उपायों के साथ कार्य करेंगे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  हरीष एस., जिला पंचायत सदस्य  रामचरितर सोनवानी,  गीता देवी तथा जनपद पंचायत सदस्य  मुन्द्रिका सिंह सहित समिति के सदस्य एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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