अश्लील हरकत करने वाले का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा जितेन्द्र पिता रामप्रसाद केवट उम्र 35 वर्ष निवासी राणोगंज थाना शुजालपुर मंडी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 13/09/2020 को सायं 05 बजे पीडिता अपने पति के साथ शुजालपुर से खाटसूर गाडी से जा रही थी। राणोगंज नदी पूल के पास शौच करने के लिए गाडी रोकी व शौच करने के लिए सडक के निचे उतरी तभी तीन व्यक्ति नरसिंह निवासी राणोगंज, दिलीप निवासी रायकनपुरा, जितेन्द्र निवासी राणोगंज आये और उसके पति के साथ मारपीट कर विडियो बनाने लगे।
विडियो बनाने से मना किया तो कपडे फाड दिये। जितेन्द्र ने पीडिता का बुरी नियत से सीधा हाथ पकडा, दिलीप ने अश्लील हरकतें की । नरसिंह मोबार्इल से विडियो बना रहा था। पीडिता और उसके पति ने शौर मचाया तो तीनो वहां से भाग गये। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपर मंडी पर की। आज दिनांक 24/09/2020 को आरोपी जितेन्द्र का न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।