कंटेनमेंट जोन में खाद-बीज दवाई और कीटनाशक दुकान खोलने की छूट

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बिलासपुर. वर्तमान में खरीफ वर्ष 2020-21 की फसलों पर कीटव्याधि प्रकोप को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी समुचित निर्देशों के पालन के साथ जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त कृषि को खाद, बीज एवं दवाई (कीटनाशक) की बिक्री हेतु प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खोलने एवं संचालन की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार विक्रेता अपनी दुकान निर्धारत समय पर ही खोलें एवं बंद करें। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1-2 मीटर की दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करें। प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहक को ऋण पुस्तिका लेकर आने की अनिवार्यता होगी।

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