अवैध धारदार बका से दहशत फैलाने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी किस्सू उर्फ किशोरी यादव पिता शंकर यादव निवासी दुलचीपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव बण्डा, जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना छानबीला में मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि किस्सू उर्फ किशोरी हाथ में धारदार तलवारनुमा बका लेकर घूम रहा है। और लोगों को डरा रहा था। मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पुलिस ने जाकर देखा तो आरोपी हाथ में लोहे का धारदार बका लिये विधि विरूद्ध आशय से किसी को मारने के लिए घूम रहा था तथा गांव के लोग भयभीत होकर छिपे हुए थे। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकडा, पकडे जाने पर आरोपी ने अपना नाम किस्सू उर्फ किशोरी बताया एवं तलाशी लेने पर उसके पास से धारदार बका जप्त किया गया।
हथियार के संबंध में लाईंसेेंस का न होना बताया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी किस्सू उर्फ किशोरी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।