फर्जी पट्टे बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

बडवानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश में फर्जी पट्टे बेचने के आरोप में आरोपी नारायण पिता थेबड़ा नरगावे उम्र 50 साल निवासी एनबीडीए मधुवन कालोनी बडवानी को धारा 420, 467,468,471/34 भा.द.वि. के तहत जमानत निरस्त कर की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि फरियादी देवराम पिता गंगाराम पाटीदार निवासी सुसारी जिला धार ने 4 मार्च को शिकायत की थी कि महेंद्र पिता कालू, अर्चना पिता कालू, धनकुंवर बाई पिता कालू सभी निवासी एकलरा बसाहट ने दलाल राकेश पिता पुनिया मानकर निवासी एकलरा बसाहट के माध्यम से सरदार सरोवर परियोजना में पुर्नबसाहट के फर्जी पट्टों को उन्हें बेचकर 4 लाख 35 हजार रुपए हड़प लिए थे। फरियादी की शिकायत पर थाना बडवानी ने प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ की एकलरा बसाहट के सुखदेव पिता दुधीचंद ने महेंद्र, धनकुंवरबाई, अर्चना व कालू से 90 हजार रुपए लेकर फर्जी पट्टे दिए थे। दलाली का काम राकेश ने किया था। फर्जी पट्टे तैयार कर फरियादी देवराम पिता गंगाराम को बेचकर रुपए हड़प लिए थे। उक्त आरोपीगणों को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अनुसंधान के दौरान आरोपी नारायण पिता थेबड़ा नरगावे उम्र 50 साल निवासी एनबीडीए मधुवन कालोनी बडवानी भी प्रकरण मे संलिप्त पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया। जिस पर सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया।